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Chandigarh News: हाईकोर्ट की रोक के बावजूद 16 को पीजीआई में हड़ताल का एलान

Thu, 08 Feb 2024 03:47 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Updated Thu, 08 Feb 2024 03:47 AM IST
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Despite High Court's ban, strike announced in PGI on 16th
15 को अश्विनी मुंजाल देंगे गिरफ्तारी, हाईकोर्ट ने संस्थान में उनके प्रवेश पर लगा रखी है रोक
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के हड़ताल पर रोक के आदेश बावजूद ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने 16 फरवरी को हड़ताल करने का फैसला लिया है। बुधवार को बैठक के बाद यूनियन ने पीजीआई के डायरेक्टर प्रो. विवेक लाल को पत्र लिखकर कहा कि 8 फरवरी को लंच के समय में कर्मचारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। 15 फरवरी को चेयरमैन अश्विनी मुंजाल संस्थान में अपनी गिरफ्तारी देंगे क्योंकि हाईकोर्ट ने संस्थान में उनके प्रवेश पर रोक का आदेश दे रखा है। अश्विनी मुंजाल का कहना है कि पीजीआई प्रबंधन ने कर्मचारियों के साथ धोखा कर अदालत को गुमराह किया है।

यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार के राजपत्र को लागू करने के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है, जिसमें ठेका कर्मियों को समान काम-समान वेतन की मांग की जा रही है। इसके अलावा ठेकाकर्मियों को पक्का करने, मेडिकल सुविधा, उनके लिए 24 घंटे कैंटीन खोलने की मांग की गई थी। वहीं, जिन कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की बेसिक सैलरी 21 हजार रुपये से ऊपर है, उन्हें बोनस नहीं दिया जाता है, जोकि गलत है। इसके लिए भी मांग की जा रही थी। इस संबंध में प्रो. विवेक लाल ने 20 जनवरी 2024 को कर्मचारियों की हड़ताल रुकवाते हुए आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इस संबंध में एक अधिकारी को दिल्ली भेजकर प्रक्रिया शुरू करवाएंगे लेकिन कर्मचारियों को धोखा देते हुए प्रबंधन ने अदालत को गुमराह कर गलत तथ्य पेश किए हैं। अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए पदाधिकारी 8 फरवरी को दोपहर डेढ़ बजे से ढाई बजे तक प्रदर्शन करेंगे। 16 फरवरी को सुबह 6 बजे से हड़ताल होगी।
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