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साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा मुखी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

Thu, 16 Mar 2017 09:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 16 Mar 2017 09:25 AM IST
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dera chief gurmeet ram rahim, sadhvi sexual harassment case hearing
गुरमीत राम रहीम - फोटो : File Photo
साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में लंबित सुनवाई से रोक हटाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका दिया है।
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डेरा प्रमुख ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपील की थी कि सीबीआई कोर्ट में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सत नारायण यादव की गवाही करवाई जाए। इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए निचली कोर्ट में केस की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
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राम रहीम ने हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा था कि इस मामले में उस दौरान जांच कर रहे जांच अधिकारी सत नारायण यादव की गवाही बेहद जरूरी है, लेकिन उस गवाह को नहीं बुलाया जा रहा है। इस गवाह की गवाही उनके लिए अहम साबित हो सकती है। सत नारायण को गवाही के लिए सीबीआई कोर्ट में बुलाने के आदेश जारी किए जाएं। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था।
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CBI ने राम रहीम पर जानबूझ कर मामले को लटकाने का लगाया आरोप

dera chief gurmeet ram rahim, sadhvi sexual harassment case hearing
बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सत नारायण की मौत हो चुकी है। एक मृतक व्यक्ति को गवाही के लिए कैसे बुलाया जा सकता है। इस पर डेरा प्रमुख ने एक अर्जी और दायर कर इस मामले की जांच की निगरानी कर रहे एएसपी एसएस संधू को गवाही के लिए बुलाने की मांग की।

सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस मामले को जानबूझ कर लटकाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सही नहीं है। सीबीआई ने इस अपील को खारिज करने का हाईकोर्ट से अनुरोध किया।

हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख की अर्जी खारिज करते हुए सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पर लगी रोक हटा दी। साथ ही डेरा प्रमुख को निर्देश दिया कि वह अब अपना पक्ष पंचकूला की सीबीआई कोर्ट के सामने रखें।
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