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Chandigarh News: चौटाला शासन में 65 एचसीएस की भर्ती से जुड़ा रिकाॅर्ड सौंपने की मांग, सभी पक्षों को नोटिस

Mon, 21 Aug 2023 06:56 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Aug 2023 06:56 PM IST
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Demand to hand over records related to recruitment of 65 HCS
-प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल की है अर्जी, लंबे समय से लंबित है मामला
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-2002 में चौटाला शासन काल में निकाली गई थी भर्ती, लगे थे धांधली के आरोप

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़।

प्रदेश सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए 2002 में चौटाला शासन काल में हुई 65 एचसीएस अधिकारियों की भर्ती से जुड़ा ओरिजनल रिकाॅर्ड सौंपने की मांग की है। सरकार की ओर से दाखिल की गई इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। चौटाला शासन काल में प्रदेश सरकार ने 65 एचसीएस की भर्ती निकाली थी। इस भर्ती के बाद कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिका लंबित रहते हाईकोर्ट ने इस भर्ती से जुड़ा ओरिजनल रिकॉर्ड तलब कर लिया था। इसके बाद विजिलेंस ने कुछ दस्तावेज सौंपने की मांग की थी जिस पर हाईकोर्ट ने रिकाॅर्ड की प्रति उन्हें उपलब्ध करवा दी थी। विजिलेंस ने इसके बाद गत वर्ष अर्जी दाखिल करते हुए 54 उत्तर पुस्तिकाओं की ओरिजिनल कापी मांगी थी और कोर्ट को विश्वास दिलाया था कि जांच के बाद इसे वापस कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं में कांट-छांट, जोड़ना-घटाना, स्याही आदि की जांच फॉरेंसिक लैब में होगी तो जांच को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

चहेतों को भर्ती में नियुक्ति देने का था आरोप
चौटाला सरकार पर नियमों का उल्लंघन कर अपने चहेतों को इस भर्ती में नियुक्ति देने का आरोप लगा था। याचिका में कहा गया था कि जिनके अंक परीक्षा में कम थे उन्हें इंटरव्यू में अधिक अंक दिए गए ताकि उनका चयन हो सके। इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 2013 में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाने से पहले उनकी पदोन्नति हो गई और वे सुप्रीम कोर्ट चले गए। ऐसे में यह मामला फिर से सुनवाई पर आ गया था।
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