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पत्नी बीमार, देखभाल के लिए ओपी चौटाला को मिली दो हफ्ते की पैरोल

Sat, 23 Dec 2017 09:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 23 Dec 2017 09:27 AM IST
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Delhi High Court grants two weeks parole to OP Chautala
हरियाणा के पूर्व CM चौटाला - फोटो : File Photo
शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल की सजा काट रहे इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 2 हफ्ते की पैरोल मिल गई है। दरअसल, ओपी चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए दो महीने की पैरोल मांगी थी, जिसपर सुनावाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हे दो हफ्ते ही पैरोल पर रिहा किया है।
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गौरतलब है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला की ओर से पेश अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि उनके मुवक्किल की पत्नी स्नेहलता गंभीर रूप से बीमार हैं और हरियाणा के सिरसा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि चौटाला की 78 वर्षीय पत्नी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओपी चौटाला को उनकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट व संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे, जिसपर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने ओम प्रकाश चौटाला को राहत दे दी है।
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बता दें ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 3 अन्य लोग शिक्षक भर्ती घोटाला के मामले में 10 साल की जेल की सजा काट रहे हैं।
 

 
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