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Hindi News ›   Chandigarh ›   Deficiency in service: order to CHB and bank for return money with interest

हाउसिंग बोर्ड और बैंक को ब्याज के साथ लौटानी होगी राशि

Thu, 05 May 2016 01:53 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 05 May 2016 01:53 AM IST
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Deficiency in service: order to CHB and bank for return money with interest
उपभोक्ता आयोग - फोटो : DEMO Pics

ड्रॉ में असफल रहने पर शिकायतकर्ता को राशि न लौटाने पर उपभोक्ता फोरम ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने हाउसिंग बोर्ड और बैंक को निर्देश दिया है कि वह संयुक्त रूप से 40 हजार रुपये 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ लौटाएं।

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साथ ही सेवा में कोताही के लिए 10 हजार रुपये मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करें। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के अंदर निर्देश का पालन न करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 के सदस्य सुरेश कुमार सरदाना ने सुनवाई के बाद दिया है।
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विवेक सहगल निवासी सेक्टर-34 सी चंडीगढ़ ने सेक्टर-9 मध्यमार्ग स्थित चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और सेक्टर-12 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने कहा कि उन्होंने 20 जुलाई 1996 को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड की फ्लैट के लिए रुपये जमा कराए। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने एलआइजी (लोअर) हाउसिंग स्कीम वर्ष 1996 में लांच किया था
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इसके लिए शिकायतकर्ता ने आवेदन किया था। इस स्कीम में सेक्टर-38 वेस्ट में 216 फ्लैट थे। शिकायतकर्ता ने फ्लैट की अलाटमेंट के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया। फ्लैट की आवंटन के लिए आठ जनवरी 1997 को निकाली गई। शिकायतकर्ता ड्रा में सफल रहे। हाउसिंग बोर्ड ने उनका पैसा वापस नहीं किया। हाउसिंग बोर्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।

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