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फ्लैट अलॉटियों को हाउसिंग बोर्ड का फरमान
ब्यूरो/अमरउजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 04 Aug 2015 12:11 AM IST
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सेक्टर-63 के सेल्फ हाउसिंग स्कीम के तहत बने फ्लैट्स के उन अलॉटियों के लिए राहत भरी खबर है, जिन्होंने अभी बकाया राशि जमा नहीं कराई है। उनके लिए हाउसिंग बोर्ड ने 15 अगस्त तक बकाया राशि जमा कराने का समय दिया है। पहले बोर्ड ने 31 जुलाई तक राशि जमा कराने का मौका दिया था।
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मालूम हो कि इन अलॉटियों का नाम पिछले माह हुए ड्रॉ में बोर्ड ने शामिल कर दिया था। हाउसिंग बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सभी अलॉटियों का नाम 4 और 5 जुलाई को उनके फ्लैट नंबर के साथ और फ्लोर वाइज डिस्प्ले कर दिए जाएंगे।
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ये वह अलॉटी हैं, जिन्होंने फ्लैट की प्रिंसीपल राशि तो जमा करा दी है, लेकिन ब्याज की राशि जमा नहीं कराई है। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन मनिंदर सिंह बैंस के अनुसार इससे पहले 31 जुलाई तक राशि जमा कराने के लिए समय दिया था। लेकिन राशि जमा कराने में छूटे लोगों की अपील पर समय सीमा बढ़ाई है।
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अगर 15 अगस्त तक राशि जमा नहीं होती तो अलॉटमेंट खारिज कर दी जाएगी। मालूम हो कि सेक्टर-63 में 2108 फ्लैट बनाए गए हैं। जिनमें 328 तीन कमरों वाले फ्लैट हैं। जबकि 864 टू बेड रूम और 540 वन बेड रूम के फ्लैट हैं। इसके अलावा 313 यूनिट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बनाए हैं।