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Chandigarh News: हिट एंड रन कानून पर केंद्र के जवाब के बाद होगा हड़ताल पर फैसला

Tue, 02 Jan 2024 02:13 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jan 2024 02:13 AM IST
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Decision on strike will be taken after Centre's response on hit and run law
चंडीगढ़। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता-2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी चालक पर सात लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इस नए कानून के खिलाफ कई जगह चक्का जाम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में अभी इसका असर नहीं है। हालांकि ट्रक चालक अपने स्तर पर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं।चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (सीटीए) के प्रधान जसवीर सिंह गिल ने बताया कि उनकी एसोसिएशन की ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) से संबद्धता (एफिलिएशन) है। एआईएमटीसी की ओर से केंद्र सरकार को कई सवाल और अपनी आपत्तियां भेजी गई हैं। उन जवाबों का इंतजार है। गिल ने बताया कि वह एआईएमटीसी के संपर्क में हैं और जैसे ही उनकी ओर से प्रदर्शन और चक्का जाम से संबंधित कोई फैसला लिया जाएगा, चंडीगढ़ में भी उसे लागू किया जाएगा।
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हालांकि कई ट्रक चालक अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल 21 दिसंबर को पास हो गए। ये तीनों बिल लोकसभा से 20 दिसंबर को पास हुए थे। बिल पास होते ही राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
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