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Chandigarh News: सड़क हादसे में हुई थी मौत, परिवार को 16.77 लाख मुआवजा देने का आदेश

Tue, 22 Aug 2023 02:27 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Aug 2023 02:27 AM IST
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Death occurred in road accident, order to give 16.77 lakh compensation to the family
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 16 लाख 77 हजार 784 रुपये मुआवजा देने कर आदेश दिया है। यह मुआवजा राशि द न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड कंपनी, ट्रक ड्राइवर और मालिक को भुगतान करनी होगी। जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल, 2021 में हुए इस हादसे में साइकिल सवार ओम प्रकाश यादव की मौत उस समय हो गई थी, जब वह साइकिल पर चंडीमंदिर बाजार से गांव चंडीकोटला की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह ग्रीन नर्सरी के पास पहुंचा तो पंचकूला की ओर से आ रहे तेज रफ्तार हिमाचल नंबर के ट्रक ने उसको टक्कर मार दी थी। इस हादसे में उसके सिर और कूल्हे पर गंभीर चोटें आने से उसकी मौत हो गई थी
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मृतक ओम प्रकाश यादव की पत्नी सुनीता देवी और दो बच्चों ने मुआवजे की मांग करते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। इसमें याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि हादसे के वक्त 45 साल के ओमप्रकाश चंडीमंदिर पश्चिमी कमान में बतौर गार्डनर के पद पर थे। उनका मासिक वेतन 14 हजार रुपये था। साथ ही वह ग्रेवाल एस्टेट सेक्टर-15 में माली का काम भी करले थे। यहां उसे सात हजार रुपये वेतन मिलता था। हादसे के दिन सुबह वह चंडीमंदिर बाजार से गांव चंडीकोटला की तरफ साइकिल पर जा रहे थे। करीब साढ़े 7 बजे जब वह चंडीकोटला स्थित ग्रीन नर्सरी के पास पहुंचे तो पंचकूला की ओर से आ रहे हिमाचल प्रदेश नंबर के ट्रक ने उनको टक्कर मार दी थी। पंचकूला के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
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