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हुक्का पर लगाए गए प्रतिबंध को डीसी ने दो महीने के लिए बढ़ाया
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चंडीगढ़। शहर में हुक्का के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को यूटी प्रशासन ने वीरवार को दो महीने के लिए और बढ़ा दिया। इस संबंध में डीसी विनय प्रताप सिंह ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार शहर के किसी भी बार, क्लब, डिस्कोथेक, रेस्टोरेंट आदि में किसी तरह का हुक्का नहीं परोसा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो संबंधित क्लब, बार आदि पर ताला लगाने के साथ मालिक को जेल भी जाना पड़ सकता है।
डीसी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शहर में गुपचुप तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा है। फ्लेवर्ड हुक्का के नाम पर निकोटिन वाला हुक्का भी परोसा जा रहा है। तंबाकू के अलावा अन्य तरह के केमिकल वाला हुक्का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। इसके अलावा हुक्के का इस्तेमाल करने वालों में कोरोना संक्रमण की आशंका ज्यादा है। हुक्का पीने वाले फेफड़े संबंधी रोग के शिकार हो सकते हैं, जो कोरोना संक्रमण की स्थिति में ज्यादा गंभीर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं हुक्के से जुड़े पाइप को एक दूसरे के साथ साझा किया जाता है, जो कोरोना संक्रमण का कारण हो सकता है इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीसी का यह आदेश अगले 60 दिन (16 जून से 16 अगस्त) तक लागू रहेगा। इस दौरान अगर किसी भी क्लब, बार, डिस्कोथेक, रेस्टोरेंट में इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो उसके मालिक के खिलाफ आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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डीसी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शहर में गुपचुप तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा है। फ्लेवर्ड हुक्का के नाम पर निकोटिन वाला हुक्का भी परोसा जा रहा है। तंबाकू के अलावा अन्य तरह के केमिकल वाला हुक्का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। इसके अलावा हुक्के का इस्तेमाल करने वालों में कोरोना संक्रमण की आशंका ज्यादा है। हुक्का पीने वाले फेफड़े संबंधी रोग के शिकार हो सकते हैं, जो कोरोना संक्रमण की स्थिति में ज्यादा गंभीर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं हुक्के से जुड़े पाइप को एक दूसरे के साथ साझा किया जाता है, जो कोरोना संक्रमण का कारण हो सकता है इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीसी का यह आदेश अगले 60 दिन (16 जून से 16 अगस्त) तक लागू रहेगा। इस दौरान अगर किसी भी क्लब, बार, डिस्कोथेक, रेस्टोरेंट में इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो उसके मालिक के खिलाफ आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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