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सावधान: 30 जून तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वरना एक जुलाई से भरना होगा मोटा चालान

Mon, 24 Apr 2023 09:19 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 24 Apr 2023 09:19 PM IST
सार

विभाग के मुताबिक साल 2019 से पहले बने वाहनों को रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट www.punjabhsrp.in पर जाना होगा। इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घर पर लगवाने का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद वाहन संबंधी डिटेल साइट पर भरनी होगी। इसके अलावा अधिक जानकारी विभाग के फोन नंबर 7888498853 या 7888498859 से ली जा सकती।

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Date of installation of high security number plate in Punjab till june 30
फाइल फोटो।

विस्तार

पंजाब के लोगों को अब दो महीने में अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना होगा। नहीं तो एक जुलाई से मोटा चालान कटवाना पड़ेगा। पंजाब परिवहन विभाग और पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है। लोगों को 30 जून तक नंबर प्लेट लगवाने की हिदायत दी गई है। इसके बाद मोटर वाहन एक्ट, 1988 की धारा 177 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये जुर्माना होगा जबकि इसके बाद पकड़े जाने पर तीन हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।

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विभाग ने लोगों को आखिरी चेतावनी दी है कि तय समय में अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। पंजाब में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम कई साल से चल रहा है लेकिन इस बीच नंबर प्लेट के फीका पड़ने का मामला सामने आया था। साथ ही यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था लेकिन कुछ नियमों के साथ कंपनी को तय समय में काम पूरा करने की हिदायत दी गई थी। हालांकि बीच में कोरोना महामारी ने दस्तक दे थी। ऐसे में यह काम अधर में रह गया था। कई बार विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तिथि बढ़ा चुका है। इसके बाद अब इस दिशा में कार्रवाई की गई है। विभाग ने इस संबंध में एक पत्र पुलिस को भेज दिया है। साथ ही सभी जिलों के आरटीओ को इस बार सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है।

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विभाग के मुताबिक साल 2019 से पहले बने वाहनों को रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट www.punjabhsrp.in पर जाना होगा। इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घर पर लगवाने का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद वाहन संबंधी डिटेल साइट पर भरनी होगी। इसके अलावा अधिक जानकारी विभाग के फोन नंबर 7888498853 या 7888498859 से ली जा सकती। एक अप्रैल 2019 के बाद के निर्मित वाहनों मालिकों को अपने मोटर वाहन डीलर से संपर्क करना होगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई चलेगी।

यह फायदा है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का
इन प्लेट्स को एल्युमिनियम से बनाया जाता है। इन पर एक होलोग्राम भी लगा होता है जो क्रोमियम आधारित होता है। एक प्रकार के स्टीकर की तरह दिखाई देने वाले होलोग्राम के अंदर वाहन की पूरी जानकारी होती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सुरक्षा के लिए यूनिक लेजर कोड भी प्रिंट होता है। हर वाहन के लिए अलग कोड दिया जाता है। इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इस प्लेट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर ये एक बार टूट जाए तो फिर इसे जोड़ा नहीं जा सकता। इसके साथ ही इस प्लेट को काफी अलग तरीके से बनाया जाता है जिससे कोई भी इसे कॉपी कर नकली प्लेट नहीं बना सकता। इसी कारण वाहन की सुरक्षा बढ़ जाती है और यह चोरी और इसका गलत उपयोग भी नहीं किया जा सकता।
 

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लोगों की सुविधा के लिए है। लोगों को तय समय में इसे लगवा लेना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी न झेलनी पड़े।लालजीत सिंह भुल्लर, परिवहन मंत्री।

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