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नाबालिग की अपील से डांस टीचर रेप केस से बरी

Tue, 16 Feb 2016 11:50 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़। Updated Tue, 16 Feb 2016 11:50 AM IST
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dance teacher release minor rape case by court

दुराचार केस में फंसे डांस टीचर के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में पुलिस ने केस को खारिज करने की रिपोर्ट दायर की। नाबालिग पीड़िता ने पुलिस से केस न चलाने की मांग की थी। इस पर पुलिस ने कोर्ट में केस कैंसिलेशन की रिपोर्ट दायर की। इसके बाद अदालत ने मामले में डांस टीचर को आरोपमुक्त कर दिया।

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आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपमुक्त होने वाला 20 वर्षीय मोहम्मद आसिफ उर्फ अशीर खान था। पुलिस ने केस में चालान भी दायर नहीं किया था।
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मामले के अनुसार जीरकपुर निवासी 17 वर्षीय पीड़िता ने संगरूर निवासी 20 वर्षीय आसिफ के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत पुलिस में दी थी। पीड़िता का कहना था कि उसकी आसिफ से जान-पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी।
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इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। शिकायत में उसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे चार महीने पहले कजेहड़ी के एक होटल में बुलाया और वहां उससे दुष्कर्म किया।

वहीं शिकायत के दौरान पीड़िता ने मेडिकल कराने से भी इंकार कर दिया था। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के तहत बयान दर्ज करवाए तो वहां उसने केस को आगे चलाने से भी इंकार कर दिया।


इसके बाद पुलिस ने केस को खारिज करने की रिपोर्ट अदालत में दायर की। अदालत ने पीड़िता का पक्ष जानना चाहा तो वहां भी उसने केस आगे चलाने से इंकार कर दिया। पीड़िता के बयान के बाद अदालत ने आसिफ को आरोपमुक्त करार दिया।

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