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Hindi News ›   Chandigarh ›   Curfew ends in Chandigarh from May 4, shops will open in Odd-Even

आज से कर्फ्यू खत्म, ऑड-ईवन में खुलेंगी दुकानें और चलेंगे वाहन, प्रशासन के आदेश पर सांसद खेर खफा

Mon, 04 May 2020 10:13 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़
रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Mon, 04 May 2020 10:13 AM IST
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Curfew ends in Chandigarh from May 4, shops will open in Odd-Even
चंडीगढ़ - फोटो : अमर उजाला

सांसद किरण खेर और शहरवासियों के विरोध के बावजूद यूटी प्रशासन ने रविवार आधी रात से कर्फ्यू हटा दिया है। हालांकि 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। साथ ही शनिवार के अपने आदेश में कुछ बदलाव करते हुए प्रशासन ने रविवार देर शाम नए आदेश जारी किए। इसके तहत सोमवार से नॉन कंटेनमेंट जोन की सभी अंदरूनी मार्केट सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ऑड-ईवन फार्मूले के साथ खुलेंगी। पहले दुकानों को सुबह सात से शाम सात बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया था, जिसमें अब बदलाव किया गया है।

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वहीं, वाहनों पर अब ऑड-ईवन फार्मूला लागू नहीं होगा। लोग किसी भी दिन अपनी गाड़ी शहर में लेकर निकल सकेंगे जबकि पहले दुकानों के साथ वाहनों पर भी ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने का आदेश जारी किया गया था। प्रशासन के नए आदेश के अनुसार, शहर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शॉपिंग, हॉस्पिटल और ऑफिस जाने के लिए खुला रहेगा लेकिन दुकानें सुबह 10 बजे खुलेंगी। हालांकि सेक्टरों को विभाजित करने वाली सड़कों के किनारे की दुकानें बंद रहेंगी और सेक्टरों की अंदरूनी मार्केट में दुकानें ऑड-ईवन फार्मूले के अनुसार खुलेंगी।
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चार मई को ईवन नंबर की दुकान जबकि पांच मई को ऑड नंबर की दुकानें खोली जा सकेंगी। शराब के अहाते बंद रहेंगे लेकिन शराब और पान की एकल दुकानें खुलेंगी, हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि एक बार में एक दुकान पर पांच से अधिक लोग जमा न हों। सरकारी दफ्तर खुलेंगे लेकिन 11 मई तक कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। इंटर-स्टेट ट्रेवल की मंजूरी केवल मंजूर गतिविधि के लिए ही होगी। चंडीगढ़ में मोहाली और पंचकूला के डीसी की ओर से जारी किए गए पास ही मान्य होंगे। चंडीगढ़ के एंट्री प्वाइंटों पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
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पटेल मार्केट, सदर बाजार और पालिका बाजार समेत सभी प्रमुख बाजार रहेंगे बंद
रेस्टोरेंट, बॉर, स्वीट शॉप व होटल पहले की तरह ही बंद रहेंगे। सेक्टर-46 की रेहड़ी मार्केट, सेक्टर-22डी की शास्त्री मार्केट, सेक्टर-15 की पटेल मार्केट, सेक्टर-41 की कृष्णा मार्केट, सेक्टर-19 के सदर बाजार और पालिका बाजार, सेक्टर-18 की गांधी मार्केट, सेक्टर-27 की जनता मार्केट पूरी तरह बंद रहेंगी। किसी को अगर इन फैसलों पर आपत्ति है तो वह अपने सुझाव फाइनेंस सेक्रेटरी की अगुवाई में गठित कमेटी को दे सकता है।

प्रशासन के आदेश पर सांसद खेर खफा, बोलीं- यह फैसला शहर के लिए खतरनाक
चंडीगढ़ प्रशासन ने रविवार रात 12 बजे के बाद से शहर में लगे कर्फ्यू को हटा दिया है और सभी मार्केट को 12 घंटे के लिए खोल दिया है। प्रशासन के इस फैसले का शहर की सांसद किरण खेर ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन का यह आदेश वर्तमान की स्थिति को देखते हुए काफी खतरनाक है।

अमर उजाला से बातचीत में किरण खेर ने कहा कि प्रशासन को उन्होंने बताया था कि अभी शहर की मार्केट आदि को नहीं खोलना चाहिए। अभी सिर्फ प्रवासी मजदूर, छात्र व पर्यटक जो फंसे हुए हैं, वह जहां जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दिया जाना चाहिए। खेर ने कहा कि उन्होंने सुझाव दिया था कि अभी अगले कुछ दिनों के लिए शहर में लगे कर्फ्यू को ऐसे ही जारी रखना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से शहर को खोलना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने सब कुछ ही खोल दिया है।

संपर्क सेंटर भी खोल दिए हैं। इसके अलावा लोगों को पार्कों में वॉक करने की भी इजाजत दे दी है। इससे लोग अब एकत्रित होंगे। समस्या बढ़ सकती है। यह चिंता की बात है। खेर ने कहा कि उन्होंने साफ मना किया था इसके बावजूद यह फैसला लिया गया है। खेर ने कहा कि अभी सिर्फ अनिवार्य वस्तुओं की दुकानों को ही खोला जाना चाहिए था। 

शहर के बॉर्डर को खोलना भी गलत: खेर
किरण खेर ने कहा कि शहर के बॉर्डर जो पंचकूला और मोहाली के साथ लगते हैं, उन्हें भी खोल दिया गया है। ऐसे में अब लोग मोहाली और पंचकूला से चंडीगढ़ आएंगे और जाएंगे, यह भी ठीक नहीं है। कहा कि, जानकारी मिली है कि प्राइवेट ऑफिसों को भी खोल दिया गया है, यह चिंता की बात है क्योंकि इन ऑफिस के अंदर यह कैसे जांच की जाएगी कि इनके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है या नहीं।

सांसद खेर ने कहा कि शहर के कई सेक्टरों में कोरोनावायरस के मामले सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन छह हिस्सों में ही कोरोना के मामले हैं, जिसे प्रशासन ने प्रभावित इलाका घोषित किया है। प्रशासन के इस आदेशों से दिमाग सुन्न हो गया है। दुकानें बंद कर देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि यह प्रशासन का आदेश है, इसमें वह कुछ नहीं कर सकती हैं।

नॉन कंटेनमेंट जोन में लोगों को मिलेगी ये छूट

- केवल परमिट की गई एक्टिविटी के लिए ही गाड़ियों का मूवमेंट
- एक गाड़ी में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोग ही बैठ सकते हैं। टू व्हीलर पर पिछली सवारी को बैठने की अनुमति नहीं
- ग्रामीण क्षेत्र में सभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू
- अर्बन एरिया में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तभी चलाई जा सकेगी, जब साइट पर मजदूर उपलब्ध हों और किसी वर्कर को बाहर से वापस न लाना पड़े
- रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की भी परमिशन दे दी गई है
- ग्रामीण क्षेत्र में सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को मंजूरी
- शहर के इंडस्ट्रियल एरिया की वह फैक्ट्रियां खुली रहेंगी जो अनिवार्य सेवाओं की वस्तुओं का निर्माण करती हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट होने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां भी खुलेंगी
- ड्रग, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेज, इनके रॉ मैटीरियल व अन्य जुड़े सामान का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां खुलेंगी। अनिवार्य सेवाओं की सप्लाई चेन को जारी रखने का काम करने वाली फैक्ट्रियां भी खुलेंगी
- ग्रामीण क्षेत्र में केवल मॉल्स को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें खोलने की अनुमति
- ई-कॉमर्स एक्टिविटी केवल जरूरी सामान के मामले में परमिट
- प्राइवेट ऑफिस भी 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ चलाए जा सकते हैं
- सभी सरकारी दफ्तर अफसर डिप्टी सेक्रेटरी स्तर या ऊपर के अफसरों के साथ 100 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ खुलेंगे बाकि स्टाफ को 33 प्रतिशत की जरूरत के अनुसार बुलाया जा सकता है
- डिफेंस व सिक्योरिटी सर्विस, हेल्थ व फैमिली वेलफेयर, पुलिस, जेल, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस, फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट एवं संबंधित सेवाएं, एनआईसी, कस्टम, एफसीआई, एनसीसी, एनवाईके एवं म्यूनिसिपल सर्विसेज बिना किसी रोक के काम कर सकेंगी।

17 मई तक इन पर पूरी तरह से पाबंदी

- आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट बंद
- ट्रेन, अंतरराज्यीय बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद
- सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग, संस्थान बंद
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, कल्चर, धार्मिक समारोह में लोगों के एकत्रित होने पर रोक

कंटेनमेंट एरिया में होगी सख्ती, ये नियम लागू
- शाम 7 बजे के बाद पूरी तरह से मूवमेंट बंद
- एरिया को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। एक एंट्री व एग्जिट होगा। फल-सब्जियों, मेडिकल की सप्लाई के लिए ही अनुमति
- कोई दुकान, ऑफिस, ट्रेड, फैक्टरी, डिस्पेंसरी इत्यादि खोलने की इजाजत नहीं
- अंदर व बाहर जाने वाले लोगों का कंटेनमेंट एरिया में रिकार्ड रखा जाएगा
- सभी निवासियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। संदिग्ध केसों में कोरोना की जांच होगी
- किसी भी व्यक्ति या वाहन को बिना परमिशन जाने नहीं दिया जाएगा

आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रोजाना खुली रहेंगी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ग्रॉसरी, मेडिसिन, सब्जियों व फलों की दुकानें रोजाना खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानें पहले की तरह ही बंद रहेंगी। वहीं, ऑनलाइन एजेंसियों की ओर से पके हुए खाने की डिलीवरी बंद रहेगी।

सेक्टरों की अपनी मंडियां भी इस दौरान पूरी तरह बंद रहेंगी। सरकारी बसों से सेक्टरों में सब्जी व फलों का वितरण पहले की तरह ही जारी रहेगा। बड़े शॉपिंग मॉल व शापिंग कांप्लेक्स जैसे सेक्टर-17 और सेक्टरों के डिवाइडिंग रोड पर शापिंग कांप्लेक्स स्थित हैं, वह भी बंद रहेंगे। सभी संपर्क सेंटर खुले रहेंगे। सभी सरकारी दफ्तर केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों अनुसार काम करेंगे।

शहर के 6 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित, यहां नहीं मिलेगी कोई छूट
यूटी प्रशासन ने शहर के उन 6 हिस्सों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें धनास की कच्ची कॉलोनी, सेक्टर-30बी का एक हिस्सा, बापूधाम कॉलोनी, सेक्टर 38 का एक हिस्सा, सेक्टर 52 का एक हिस्सा और मनीमाजरा के शास्त्री नगर के एक हिस्से को कंटेनमेंट जोन घोषित कर यहां सख्ती कर दी है।

इन सभी हिस्सों में प्रत्येक व्यक्ति के हेल्थ स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। प्रशासन की तरफ से दी गई छूट का लाभ कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों के लोगों को नहीं मिलेगा। साथ ही प्रशासक बदनौर ने लोगों को चेतावनी भी दी है कि अगर किसी एरिया में लोग आदेशों का पालन करते न दिखें तो वहां दोबारा से पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी।

यह खुले रहेंगे

  • सेक्टर की अंदरूनी मार्केट
  • राशन, सब्जी-फल, दवा आदि की आवश्यक दुकानें (सभी दिन)
  • सभी संपर्क केंद्र
  • एकल शराब की दुकानें
  • पालतू जानवरों को सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच पार्क में घुमा सकेंगे
  • कंप्यूटर सर्विस सेंटर व दुकानें खुली रहेंगी
  • ट्रांसपोर्ट गाड़ियां चल सकेंगी
  • अपनी गाड़ी से आ-जा सकेंगे (ऑड-ईवन फार्मेट में)
  • प्राइवेट ऑफिस खुल सकेंगे
  • सभी सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे


यह बंद रहेंगे

रेस्टोरेंट, इटिंग प्वाइंट

ऑनलाइन कुक्ड फूड डिलीवरी बंद रहेगी

सेक्टरों की अपनी मंडी बंद रहेगी

बड़े शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स

सेक्टर-17 मार्केट बंद रहेगी

जिम, सैलून, बार

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