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जान लेवा हमले में दस लोगों को चार-चार साल की सजा
अमर उजाला मोहाली
Updated Wed, 15 Jan 2014 01:23 AM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिलबाग सिंह जोहल की कोर्ट ने मंगलवार को साल 2011 में डेराबस्सी के गांव देहड़ के एक ही परीवार के दस लोगों को हमला करने के आरोप में चार-चार साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर तीन हजार रुपये जुर्माना किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव देहड़ में गांव के ही एक परिवार के 10 सदस्यों ने एक राय होकर तेजधार हथियारों से गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद के चलते गांव के ही चार लोगों पर जानलेवा हमला किया था। हमले में हरनाम सिंह, प्रीतम सिंह, अमरजीत सिंह और भूपिंदर सिंह घायल हो गए थे।
पुलिस ने हरनाम सिंह के बेटे अमरजीत सिंह की शिकायत पर सभी दस व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया था। कोर्ट ने जिन्हें सजा सुनाई उनके नाम हैं धरम सिंह (78), रघबीर सिंह (70), ज्ञान सिंह (60), हरविंदर सिंह उर्फ लाडी (31), अवतार सिंह (42), जतिंदर सिंह उर्फ रिपी (30), जरनैल सिंह उर्फ काला (34), हरजीत सिंह उर्फ रिंका (22), हरपाल सिंह (46) एवं हरमेश सिंह।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव देहड़ में गांव के ही एक परिवार के 10 सदस्यों ने एक राय होकर तेजधार हथियारों से गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद के चलते गांव के ही चार लोगों पर जानलेवा हमला किया था। हमले में हरनाम सिंह, प्रीतम सिंह, अमरजीत सिंह और भूपिंदर सिंह घायल हो गए थे।
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पुलिस ने हरनाम सिंह के बेटे अमरजीत सिंह की शिकायत पर सभी दस व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया था। कोर्ट ने जिन्हें सजा सुनाई उनके नाम हैं धरम सिंह (78), रघबीर सिंह (70), ज्ञान सिंह (60), हरविंदर सिंह उर्फ लाडी (31), अवतार सिंह (42), जतिंदर सिंह उर्फ रिपी (30), जरनैल सिंह उर्फ काला (34), हरजीत सिंह उर्फ रिंका (22), हरपाल सिंह (46) एवं हरमेश सिंह।
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