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स्वास्थ्य सचिव ने जारी किया आदेश: चंडीगढ़ में सिटी स्कैन का दाम तय, 2000 रुपये से ज्यादा लिया तो होगी कार्रवाई
Mon, 17 May 2021 11:36 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 17 May 2021 11:36 PM IST
सार
चंडीगढ़ में अब निजी डायग्नोस्टिक सेंटर सिटी स्कैन और एचआरसीटी चेस्ट जांच के लिए मनमर्जी दाम नहीं वसूल सकेंगे। इतना ही नहीं सिटी स्कैन के आधार पर किसी को भी कोरोना पॉजिटिव या फिर निगेटिव की रिपोर्ट भी जारी नहीं कर सकते। स्वास्थ्य सचिव ने निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों की नकेल कस दी है।
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सीटी स्कैैन मशीन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
चंडीगढ़ में अब निजी डायग्नोस्टिक सेंटर सिटी स्कैन, एचआरसीटी चेस्ट जांच के लिए दो हजार रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। इस दाम में जीएसटी और अन्य टैक्स भी पहले से ही शामिल रहेगा। अलग से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं जोड़ा जाएगा। नोटिस बोर्ड पर इस दाम के प्रिंटआउट को चिपकाना होगा। शहर के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने सोमवार को ये आदेश जारी किया है।
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आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। अगर कोई निजी डायग्नोस्टिक सेंटर तय दाम से ज्यादा वसूलता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि शहर में सिटी स्कैन कर रहे सभी निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों को स्वास्थ्य विभाग के साथ अपना डाटा साझा करना होगा, जिसके लिए विभाग की तरफ से ईमेल आईडी जारी की गई है।
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साथ ही वह कोविड टेस्टिंग लैब से पुष्टि किए बिना सिटी स्कैन के नतीजे के आधार पर कोविड की निगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट की घोषणा नहीं करेंगे। इसके अलावा सभी निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों को सिटी स्कैन, एचआरसीटी चेस्ट की वीकली रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के निदेशक के पास जमा करनी होगी।
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बता दें कि प्रशासन के पास शिकायतें आ रही थीं कि सिटी स्कैन के लिए निजी डायग्नोस्टिक सेंटर मनमर्जी दाम वसूल रहे हैं, जिसके चलते ही प्रशासन ने इस संबंध में दाम तय कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार इसे लेकर जल्द ही प्रशासन की एक टीम सेंटरों पर जाकर जांच करेगी ताकि पता लगाया जा सके कि आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं।