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दहेज के लिए पत्नी को मार फंदे पर लटकाया
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
Updated Tue, 23 Dec 2014 09:14 PM IST
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दहेज के लिए पत्नी की गला दबा कर हत्या करने वाले पति को एडिशनल सेशन जज जतिंदर कौर की अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। सबूतों के अभाव में मृतका का ससुर बरी हो गया।
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विवाहिता के पिता प्रीतम सिंह निवासी गांव सधारणपुर की तरफ से कोर्ट में केस लड़ रहे वकील उपिंदर सिंह जंडू ने बताया कि खुशप्रीत कौर (32) जुल्कां थाने के अधीन पड़ते गांव घड़ाम में गुरपाल सिंह से ब्याही थी।
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खुशप्रीत के भाई की मौत के बाद गुरपाल सिंह उस पर दहेज की मांग को लेकर और संपत्ति में पिता से हिस्सा मांगने को लेकर दबाव बनाने लगा। जब खुशप्रीत कौर न मानी, तो गुरपाल सिंह ने 10 अप्रैल 2012 को मारपीट करने के गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में मामले को छिपाने के लिए खुशप्रीत कौर को पंखे से लटका कर इसे आत्महत्या का केस बना दिया। पुलिस ने इस मामले में पहले आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था।
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पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुशप्रीत कौर के शरीर पर 12 चोटें लगे होने की पुष्टि के साथ-साथ उसकी मौत गला दबाने से होने का खुलासा हुआ, तो पुलिस ने पति व ससुर जसवंत सिंह के खिलाफ हत्या और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया था।
मंगलवार को इस केस की सुनवाई के बाद पति गुरपाल सिंह पर हत्या के दोष साबित हो गए और उसे अदालत ने उम्रकैद की सजा और 10 हजार जुर्माने की सजा सुना दी।