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विस्फोटक सामग्री एवं आर्म्स एक्ट के तहत ब्रिटिश नागरिक समेत 8 के खिलाफ आरोप तय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोगा (पंजाब)
Updated Fri, 13 Jul 2018 09:39 AM IST
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पेशी के दौरान तैनात सुरक्षाबल
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विस्फोटक सामग्री एवं आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियों एक्ट 1967 के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जग्गी जौहल समेत सात आरोपियों को वीरवार को मोगा अदालत में पेश किया गया। यह सभी आरोपी पंजाब की अलग-अलग जेलों में बंद हैं। वहां से भारी सुरक्षा प्रबंधों में इन्हें मोगा अदालत लाया गया। इस दौरान डीएसपी सतपाल सिंह गिल और डीएसपी हरिंदर सिंह डोड के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी।
थाना बाघापुराना में 17 दिसंबर 2016 को विस्फोटक सामग्री एवं आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियों एक्ट 1967 के तहत दर्ज एफआईआर में ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जग्गी जौहल, तिलजीत सिंह उर्फ जिम्मी, धर्मेंद्र उर्फ गुगनी, हरदीप सिंह उर्फ शेर पहलवान, रमनदीप उर्फ रमन कैनेडियन, जगजीत सिंह और अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया था। यह सभी अलग-अलग जेलों में बंद हैं। वीरवार को सभी को एडिशनल जिला एवं सेशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत में पेश किया गया। इस केस में आरोपी तरलोक सिंह उर्फ लाडी जमानत पर है और खुद ही अदालत में पेश हुआ। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं।
आरोपियों की ओर से पेश वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने बताया कि अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक सामग्री एवं आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकू) एक्ट 1967 के तहत आरोप तय कर गवाह पेश करने के लिए 26 जुलाई की तारीख तय कर दी है। इस केस में गिरफ्तार भाई हरमिंदर सिंह मिंटू गांव डल्ली (जालंधर) की मौत हो जाने के कारण पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया था। यहां बताने योग्य है कि ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जग्गी जौहल भारत में शादी करवाने आया था और उसको पुलिस ने चार नवंबर 2017 को रामा मंडी जालंधर से गिरफ्तार किया था, वह अपनी पत्नी और बहन के साथ चंडीगढ़ जा रहा था। जग्गी की गिरफ्तारी के खिलाफ विदेशों में भी रोष प्रदर्शन हुए थे।
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थाना बाघापुराना में 17 दिसंबर 2016 को विस्फोटक सामग्री एवं आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियों एक्ट 1967 के तहत दर्ज एफआईआर में ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जग्गी जौहल, तिलजीत सिंह उर्फ जिम्मी, धर्मेंद्र उर्फ गुगनी, हरदीप सिंह उर्फ शेर पहलवान, रमनदीप उर्फ रमन कैनेडियन, जगजीत सिंह और अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया था। यह सभी अलग-अलग जेलों में बंद हैं। वीरवार को सभी को एडिशनल जिला एवं सेशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत में पेश किया गया। इस केस में आरोपी तरलोक सिंह उर्फ लाडी जमानत पर है और खुद ही अदालत में पेश हुआ। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं।
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आरोपियों की ओर से पेश वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने बताया कि अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक सामग्री एवं आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकू) एक्ट 1967 के तहत आरोप तय कर गवाह पेश करने के लिए 26 जुलाई की तारीख तय कर दी है। इस केस में गिरफ्तार भाई हरमिंदर सिंह मिंटू गांव डल्ली (जालंधर) की मौत हो जाने के कारण पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया था। यहां बताने योग्य है कि ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जग्गी जौहल भारत में शादी करवाने आया था और उसको पुलिस ने चार नवंबर 2017 को रामा मंडी जालंधर से गिरफ्तार किया था, वह अपनी पत्नी और बहन के साथ चंडीगढ़ जा रहा था। जग्गी की गिरफ्तारी के खिलाफ विदेशों में भी रोष प्रदर्शन हुए थे।
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