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पवित्र रिश्ते को 'तमाचा', दुराचारी निकला चाचा
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Fri, 20 Mar 2015 04:38 PM IST
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नाबालिग सगी भतीजी को हवस का शिकार बनाने वाले वहसी को कोर्ट ने 14 साल कैद की सजा सुनाई है। महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंहल ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 25 हजार रुपये पीड़ित को अदा करने होंगे, जबकि बाकी डीएलए में जमा कराने होंगे।
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पुलिस रिकार्ड के अनुसार मामला 9 सितंबर 2013 का है। स्कूल की छात्रा के साथ थाना कलानौर के एक गांव में यह घटना हुई। 13 वर्षीय छात्रा ने बताया कि 9 सितंबर की शाम को वह अपनी छोटी बहन के साथ दूध लेने गई। वापसी में उनके पीछे उनका सगा चाचा अजय भी आ रहा था। गली में अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। गली में बने एक कमरे में ले गया और दुराचार किया। छोटी बहन वहीं छूट गई और रोते-रोते घरचली गई।
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पीड़ित दुराचार के कारण बेहोश हो गई। होश आने पर उसकी मां ने उसे बताया कि वह उसे घर लेकर आई है। अजय ने पीड़ित को जान से मारने और छोटी बहन को उठाकर ले जाने की धमकी दी। कलानौर पुलिस ने छात्रा की मां के बयान पर अजय के खिलाफ दुराचार करने और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
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