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चरस तस्करी में दो को 15 साल कैद

Wed, 22 Jan 2014 06:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 22 Jan 2014 06:18 PM IST
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two to 15 years in prison for smuggling hashish

46 किलो चरस तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने मंगलवार को नई दिल्ली के उत्तमनगर निवासी हंसराज और जयपुर (राजस्थान) के पवन को एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत 15 साल की सजा सुनाई है।

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अदातल ने दोनों तस्करों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना किया। अदालत ने मंगलवार को पवन और हंसराज को दोषी करार दिया था।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को 28 मार्च 2011 को सूचना मिली थी कि होंडा सिटी कार नं. डीएल 3 सीक्यू-2329 में दो तस्कर जम्मू से चरस लेकर चंडीगढ़ आ रहे हैं।
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एनसीबी टीम ने ट्रिब्यून चौक के पास नाका लगाया। एनसीबी टीम ने गाड़ी को आता देख रुकने का इशारा किया। गाड़ी से दिल्ली के हंसराज और जयपुर के पवन उतरे। टीम ने जब कार की सीट फाड़ी तो अंदर से 25 पेकैट चरस बरामद हुई।
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इसमें 46 किलो चरस थी। एनसीबी टीम ने हंसराज और पवन को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

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