फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   ten years imperisonment to four people of a family in rape case by chandigarh court

रेप केस में एक ही परिवार के 4 लोगों का सुनाई गई सजा, जानिए मामला?

Mon, 12 Dec 2016 08:01 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 12 Dec 2016 08:01 PM IST
विज्ञापन
ten years imperisonment to four people of a family in rape case by chandigarh court
rape - फोटो : demo pic
मुख्य दोषी समेत परिवार के चार सदस्यों को दुष्कर्म करने के मामले में सजा सुनाई गई, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। चारों दोषियों को दस साल की सजा सुनाने के साथ पचास पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को महिला एंव बाल अपराध से जुड़ी विशेष अदालत ने न्यू इंदिरा कालोनी निवासी जय प्रकाश, उसकी मां चंद्रावती, बहन गीता और भाई सोनू को महिला से दुष्कर्म के मामले में सजा का एलान किया है।
विज्ञापन


पिछले वर्ष के इस मामले में पीड़ित महिला  की शिकायत के अनुसार मुख्य आरोपी जयप्रकाश ने उसके साथ कई बार अलग अलग जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसमें उसके भाई ,बहन और मां ने पूरा सहयोग किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि एक बार मुख्य दोषी की बहन उसे बहला -फुसलाकर अपनी दोस्त के कमरे में गई, जहां पर उसका जयप्रकाश पहले से ही मौजूद था।
विज्ञापन


वहीं कमरे पर ही उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के अनुसार ऐसे ही एक बार आरोपी की मां भी उसको  बहलाकर कमरे में बुला लिया था। जहां उसके भाई ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और जय प्रकाश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर कोर्ट में गई थी। जिसके बाद कोर्ट के निर्देशों पर आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं बचाव पक्ष के वकील दिलीप कटारिया ने कहा कि दोषी  शिकायतकर्ता दोनों शादीशुदा है। शिकायतकर्ता का वैवाहिक विवाद चल रहा था। बचाव पक्ष वकील का दावा था कि मुख्य दोषी को पहले भी पीड़िता ने 46 हजार के जालसाजी के केस मे  फंसाया था। पीड़िता ने कहा था कि उसके साथ मनीमाजरा, मलोया और किशनगढ़ में कमरा लेकर दुष्कर्म किया गया था। इस पर बचाव पक्ष वकील का सवाल है कि जब पीड़ित महिला  के साथ  कमरे में इस तरह की हरकत की गई तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed