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विधायक एनके शर्मा के ट्रस्ट से 75 लाख की ठगी
ब्यूरो/अमर उजाला, जीरकपुर(पंजाब)
Updated Fri, 19 Jun 2015 02:12 AM IST
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सीपीएस एवं हलका विधायक एनके शर्मा के ट्रस्ट को हिमाचल प्रदेश में जमीन दिलवाने के नाम पर 75 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है।
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ट्रस्ट के चेयरमैन और एनके शर्मा के मौसी के लड़के की शिकायत पर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। इस ट्रस्ट का एक कालेज हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में चल रहा है। एनके शर्मा के छोटे धर्मिंद्र शर्मा भाई इस ट्रस्ट के सदस्य हैं।
जानकारी के अनुसार, देव भूमि विद्यक ट्रस्ट के चेयरमैन भूपिंद्र कुमार शर्मा ने एसएसपी मोहाली को दी शिकायत में कहा कि उनका ऊना में एक कालेज चल रहा है। जिसका एक कार्यालय जीरकपुर स्थित एनके शर्मा के ऑफिस में चल रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2010 में कॉलेज के लिए ट्रस्ट ने ऊना में और जगह खरीदने की योजना बनाई थी।
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इसके लिए प्रॉपर्टी डीलर सतीश कुमार निवासी गांव सिंघा (हिमाचल प्रदेश) और ओंकार सिंह राणा से संपर्क किया। वह जमीन का सौदा करने के लिए जीरकपुर स्थित कार्यालय में आए। यहां पर 37 कनाल जमीन का सौदा 75 लाख रुपये में तय हुआ।
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आरोप है कि जमीन के 75 लाख रुपये सतीश कुमार और ओंकार सिंह राणा को दे दिए गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि जिस जमीन का सौदा किया गया था उसके मालिकों में जोगिंद्र सिंह राणा, बलवीर सिंह, अजय कुमार, अश्वनी राणा, वरिंद्र राणा, सलिंद्र राणा, संजय राणा, सम्मी राणा और दीपक राणा निवासीगण गांव चांदपुर तहसील हरोई जिला ऊना थे।
उनसे 37 कनाल जमीन ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई थी। आरोपियों ने सौदे की रकम लेने के बाद प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर न तो जमीन की रजिस्ट्री करवाने आए और न ही ट्रस्ट को पैसे वापस किए। शिकायतकर्ता ने बताया कि तब से लेकर आजतक वह प्रॉपर्टी डीलरों व जमीन के मालिकों के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
ट्रस्ट के चेयरमैन एवं शिकायतकर्ता भूपिंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि वह हलका विधायक एनके शर्मा की मौसी के लड़के हैं। इस ट्रस्ट में एनके शर्मा का परिवार भी ट्रस्टी है। उन्होंने बताया कि एनके शर्मा के छोटे भाई एवं जीरकपुर के वार्ड-18 से पार्षद धर्मिंद्र शर्मा भी इसके सदस्य हैं। इससे पहले एनके शर्मा की मां सदस्य थीं।
वहीं, थाना प्रभारी दीपइंद्र सिंह ने बताया कि ट्रस्ट के चेयरमैन भूपिंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 406/420/120बी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। फिलहाल सभी आरोपी फरार चल रहे हैं।