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हरियाणा के पूर्व विस स्पीकर सतबीर कादियान को 7 साल कैद, 50 लाख जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 26 Aug 2016 05:21 PM IST
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हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर सतबीर कादियान
- फोटो : फाइल फोटो
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इनेलो सरकार में विधानसभा स्पीकर रहे सतबीर कादियान को रेट इंटरेस्ट घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इन्हें 50 लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है।
इसी मामले में एक अन्य दोषी को 84 वर्ष उम्र को देखते रियायत देते हुए 2 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगा है। मामले में तीन सह आरोपियों को भी सात साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है।
पिछली सुनवाई में यानि 23 अगस्त को उन समेत इस मामले के 6 दोषियों की सजा पर बहस हुई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला 26 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
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सीबीआइ ने तर्क रखा कि चार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों पर नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए इन्हें उम्र कैद या कम से कम 10 साल की सजा दी जाए। साथ ही सुनवाई के दौरान सीबीआई के खर्च हुए करीब 60 से 70 लाख रुपये भी इन्हीं से वसूले जाएं।
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इसी मामले में एक अन्य दोषी को 84 वर्ष उम्र को देखते रियायत देते हुए 2 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगा है। मामले में तीन सह आरोपियों को भी सात साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है।
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पिछली सुनवाई में यानि 23 अगस्त को उन समेत इस मामले के 6 दोषियों की सजा पर बहस हुई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला 26 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
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सीबीआइ ने तर्क रखा कि चार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों पर नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए इन्हें उम्र कैद या कम से कम 10 साल की सजा दी जाए। साथ ही सुनवाई के दौरान सीबीआई के खर्च हुए करीब 60 से 70 लाख रुपये भी इन्हीं से वसूले जाएं।
ये है मामला
हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर सतबीर कादियान
- फोटो : फाइल फोटो
पानीपत के गांव सिवाह निवासी सतबीर कादियान को दिसंबर 1989 में इनेलो सरकार ने इफको का ऑल इंडिया चेयरमैन बनाया था। वे इस पद पर 1992 तक रहे। इस दौरान इफको के बजट से 114 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया।
मामले में सीबीआई ने 31 मार्च 1993 को करीब 25 लोगों पर केस दर्ज किया था। मुख्य आरोपी कादियान को बनाया। 19 जून 1996 में सभी आरोपियों को चार्जशीट किया गया। इनमें से कई आरोपियों की मौत भी हो चुकी है।
मामले में सीबीआई ने 31 मार्च 1993 को करीब 25 लोगों पर केस दर्ज किया था। मुख्य आरोपी कादियान को बनाया। 19 जून 1996 में सभी आरोपियों को चार्जशीट किया गया। इनमें से कई आरोपियों की मौत भी हो चुकी है।
एक और इनेलो नेता पहुंचे तिहाड़
ओम प्रकाश चौटाला (फाइल फोटो)
गौरतलब है कि इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला व उनके पुत्र अजय चौटाला भी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। चौटाला पिता-पुत्र ओमप्रकाश और अजय को तिहाड़ जेल में रखा गया है। अब पूर्व मंत्री सतबीर कादियान को भी तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। सीबीआई के विशेष जज जितेंद्र मिश्रा ने कादियान और अन्य को दोषी करार दिया।
वहीं से आदेश दिए गए कि इन्हें बिल्टी होल्ड कर तिहाड़ जेल भेजा जाए। बिल्टी होल्ड तभी किया जाता है, जब 5 वर्ष या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जानी हो। कोर्ट के फैसले के बाद से कादियान व उनके बेटे के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं। पानीपत के सेक्टर-11 स्थित उनकी कोठी पर भी कोई नहीं मिला।
वहीं से आदेश दिए गए कि इन्हें बिल्टी होल्ड कर तिहाड़ जेल भेजा जाए। बिल्टी होल्ड तभी किया जाता है, जब 5 वर्ष या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जानी हो। कोर्ट के फैसले के बाद से कादियान व उनके बेटे के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं। पानीपत के सेक्टर-11 स्थित उनकी कोठी पर भी कोई नहीं मिला।