{"_id":"d084a37c4f74f41df5ff1e59931029df","slug":"seven-years-imprisonment-to-two-brothers-for-culpable-homicide","type":"story","status":"publish","title_hn":"गैर इरादतन हत्या में दो भाई को सात साल कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
गैर इरादतन हत्या में दो भाई को सात साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 22 Jul 2014 10:02 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
युवक के सिर पर लोहे की रॉड मारकर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने मंगलवार को खुड्डा अलीशेर निवासी दो भाई हरिंद्र कपिल और सुरिंद्र कपिल को सात साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी भाइयों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
विज्ञापन
खुड्डा अलीशेर निवासी ऑटो चालक अनिल कुमार ने 31 अगस्त 2010 को पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपने भाई प्रवीण और दोस्त आशीष पठानिया के साथ घर जा रहा था।
इसी बीच हरिंद्र अपने भाई सुरिंद्र कपिल लोहे की रॉड व डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें प्रवीण और आशीष पठानिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
वहां डाक्टरों ने आशीष पठानिया को मृत घोषित कर दिया। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने हमलावर हरिंद्र और सुरिंद्र कपिल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन