फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Sanjeev Mahajan and two others got bail from High Court

Chandigarh News: चर्चित कोठी प्रकरण में संजीव महाजन और दो अन्य को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Thu, 08 Dec 2022 07:40 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 08 Dec 2022 07:40 PM IST
सार

संजीव महाजन पर बाउंसर सुरजीत के साथ कोठी के मालिक राहुल मेहता को अगवा करने का आरोप है। मामले में अन्य आरोपी भी हैं जिन पर महाजन के साथ मिलकर फर्जी राहुल मेहता बनाने और जाली दस्तावेजों के आधार पर कोठी को आगे बेचने और मुनाफा कमाने का आरोप है। 

विज्ञापन
Sanjeev Mahajan and two others got bail from High Court
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंडीगढ़ के सेक्टर-37 में चर्चित कोठी हड़पने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी संजीव महाजन, खालिंदर कादियान और गुरप्रीत सिंह को नियमित जमानत दे दी है। कोठी हड़पने के मामले में संजीव महाजन पर चंडीगढ़ पुलिस ने 2 मार्च 2021 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया था। तब से महाजन जेल में है। इस मामले में सेक्टर-39 थाने का तत्कालीन एसएचओ राजदीप सिंह भी आरोपी है और उसे पिछले साल सितंबर में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। 

विज्ञापन


मामले में चंडीगढ़ पुलिस के एक डीएसपी का भाई भी आरोपी है। संजीव महाजन पर बाउंसर सुरजीत के साथ कोठी के मालिक राहुल मेहता को अगवा करने का आरोप है। मामले में अन्य आरोपी भी हैं जिन पर महाजन के साथ मिलकर फर्जी राहुल मेहता बनाने और जाली दस्तावेजों के आधार पर कोठी को आगे बेचने और मुनाफा कमाने का आरोप है। 
विज्ञापन


चार्जशीट के मुताबिक आरोपी पहले किराएदार बनकर सेक्टर-37 की एक कोठी की पहली मंजिल पर रहने लगा। राहुल मेहता इस कोठी का अकेला मालिक था। बाद में प्लानिंग के तहत उसे कैद कर मारपीट की गई और मानसिक रोगी बनाकर दूसरे राज्य में छोड़ दिया गया। इसके बाद फर्जी सेल डीड के आधार पर कब्जा ले लिया गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पूर्व एसएचओ इंस्पेक्टर (निलंबित) राजदीप सिंह पर आरोप है कि उसने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ता को धमकाया और आरोपियों से उपहार के तौर पर महंगे फोन लिए। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में महाजन को बड़ी राहत देते हुए उन्हें व दो अन्य को नियमित जमानत दे दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed