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बीटेक स्टूडेंट की सड़क हादसे में मौत पर 16.45 लाख मुआवजा

Wed, 10 Aug 2016 05:14 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 10 Aug 2016 05:14 PM IST
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Road Accident B.Tech. Student died, insurance claim case, motor accident claim tribunal, Chandigarh,
कोर्ट
पिछले साल सड़क हादसे में बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट की मौत पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने उसके परिजनों के लिए मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उसकी मालिक गुरमीत कौर और इंश्योरेंस कंपनी भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी से पीड़ित परिवार को 16.45 लाख रुपये 7.5 फीसदी की दर से मुआवजा अपील दायर करने की तिथि से फैसले वाले दिन तक ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। 
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रेखा रानी(मां), महेंद्र कुमार(पिता) और उज्जवल कुमार(भाई) निवासी गांव सीला रघुनाथपुर जिला पूर्णिया, बिहार की ओर से मुआवजा अपील दायर की गई थी। इसमें उनका कहना था कि उनका बेटा शिवम कुमार चंडीगढ़ से बीटेक कर रहा था। 10 मई 2015 को शिवम दोस्तों के साथ एलांते मॉल घूमने गया था। वहां से लौटते वक्त शाम को जब सभी बस पकड़ने के लिए मेन रोड पर आ रहे थे तो सेंट्रा मॉल के पास सड़क पार करते हुए अचानक एक तेज रफ्तार कार ने शिवम को टक्कर मार दी।
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इससे शिवम को गंभीर चोट लगी। उसके दोस्त उसे जीएमसीएच-32 ले गए। वहां दो दिन आईसीयू में भर्ती रहने के बाद 12 मई को उसने दम तोड़ दिया। बीटेक फाइनल ईयर में पढ़ रहे बेटे की मौत पर माता-पिता और भाई ने 75 लाख रुपये के मुआवजे की अपील की थी। हालांकि अदालत ने भाई की ओर से दायर क्लेम याचिका खारिज करते हुए केवल माता-पिता को 16.45 लाख रुपये का मुआवजा जारी करने के आदेश दिए है। 
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