फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   rape with niece, punished for 10 years imprisonment

भतीजी की लूटी थी अस्मत, मिली 10 साल कैद

Thu, 03 Dec 2015 09:07 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 03 Dec 2015 09:07 PM IST
विज्ञापन
rape with niece, punished for 10 years imprisonment

नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के मामले में 39 वर्षीय चाचा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


वहीं सबूतों के अभाव में कोर्ट दोषी की पत्नी को बरी कर चुकी है। उस पर भतीजी ने उनकी मौजूदगी में ही तीन साल तक यौन शोषण का आरोप लगाया था।

29 जून 2014 को मक्खन माजरा निवासी नाबालिग घर से लापता हो गई थी। उसके चाचा ने इंडस्ट्रियल एरिया थाने में उसके अपहरण का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने जांच की तो करीब तीन महीने बाद वह बिहार में एक युवक के साथ मिली थी।
विज्ञापन


पुलिस उसे चंडीगढ़ लाई, जहां उसने पुलिस में बयान दिया कि उसने उक्त युवक से अपनी मर्जी से शादी की है, क्योंकि उसका चाचा उससे जबरन कबाड़ी की दुकान पर काम करवाता था और इससे इंकार करने पर उससे मारपीट करता था। साथ ही उसने 3 साल तक लगातार उसका यौन शोषण किया, इसलिए वह घर से भाग गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


बयान के आधार पर उसके चाचा के खिलाफ 26 सितंबर 2014 को नाबालिग से दुष्कर्म की धाराओं और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। नाबालिग ने आरोप लगाया था कि उसकी चाची की मौजूदगी में ही चाचा ऐसा करता था।


साथ ही किसी को इस बारे में बताने पर उसने धमकी दी थी कि उसका चाचा उन दोनों को मार देगा।  इस आधार पर उसकी चाची के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था।

वहीं बचाव पक्ष के वकील के अनुसार नाबालिग घर से प्रेमी के साथ भाग गई थी। उसके चाचा ने उसे घर लाना चाहा तो उसने चाचा पर ही गलत आरोप लगाकर उन्हें झूठे केस में फंसा दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed