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पानी पीने के बहाने घर में घुसा और बच्ची से रेप
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 01 Apr 2014 04:54 PM IST
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जिला अदालत में आठ महीने पुराने नाबालिग से रेप के मामले में सोमवार को फैसला सुनाया गया। इस दौरान रेप के मामले में एक व्यक्ति को दस साल की सजा सुनाई गई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिटी खरड़ में रेप का मामला दर्ज हुआ था। जब 6 जून 2013 को आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। उस समय बालिका घर में अकेली थी। आरोपी पीने का पानी मांगने के बहाने से घर में घुसा था।
इसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के पिता एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते हैं। जैसे ही वह घर पहुंचे उन्हें बालिका ने आप बीती बताई। इसके बाद बालिका का खरड़ के अस्पताल में मेडिकल कराया गया।
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मेडिकल रिपोर्ट में रेप होने की पुष्टि हुई। इस दौरान थाना सिटी खरड़ पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई कर आरोपी के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिटी खरड़ में रेप का मामला दर्ज हुआ था। जब 6 जून 2013 को आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। उस समय बालिका घर में अकेली थी। आरोपी पीने का पानी मांगने के बहाने से घर में घुसा था।
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इसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के पिता एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते हैं। जैसे ही वह घर पहुंचे उन्हें बालिका ने आप बीती बताई। इसके बाद बालिका का खरड़ के अस्पताल में मेडिकल कराया गया।
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मेडिकल रिपोर्ट में रेप होने की पुष्टि हुई। इस दौरान थाना सिटी खरड़ पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई कर आरोपी के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।