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युवती ने फ्रेंडशिप से मना किया तो छिनी आबरू, 16 माह में मिली सजा

Sat, 15 Oct 2016 09:36 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सिरसा
ब्यूरो/अमर उजाला, सिरसा Updated Sat, 15 Oct 2016 09:36 AM IST
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Rape in sirsa haryana, crime, haryana rape
फ्रेंडशिप से मना करने पर किया रेप - फोटो : Demo Pic
फ्रेंडशिप से इनकार करने पर युवती से मारपीट और बलात्कार करने वाले युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सात साल कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने आरोपी को बलात्कार के अलावा मारपीट और जबरन घर में घुसने का भी दोषी माना है। 
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अभियोजन के अनुसार सिरसा के गांव फग्गू में 10 जून 2015 तड़के चार बजे युवती के साथ मारपीट कर उसके साथ गांव के एक युवक ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में बताया कि जब भी वह घर से बाहर निकलती तो गांव का गोरा सिंह उसका पीछा करता। नौ जून 2015 को जब वह कपड़े धोने नहर पर जा रही थी कि गोरा सिंह उसका पीछा करते हुए उसके पास आया और बोला कि ‘मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं’ उसने फ्रेंडशिप करने से साफ इनकार कर दिया। रात को पिता खेतों में पानी लगाने चले गए। घर पर वह और मां सोई हुई थी। 
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बदला लेने के लिए युवती से की मारपीट, बनाया हवस का शिकार

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rape - फोटो : Demo
अगले दिन तड़के चार बजे गोरा सिंह चोरों की भांति घर में घुस आया। वह कमरे में सोई हुई थी, गोरा सिंह ने उसका हाथ से मुंह दबा दिया, वह शोर मचाने लगी तो आरोपी ने मुंह में कपड़ा ठूंसते हुए उसके थप्पड़ मारे। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह कमरे से बाहर निकला तो पीड़िता ने शोर मचा दिया।

मां जाग गई और उसने गोरा सिंह का पीछा किया लेकिन वह भागने में कामयाब रहा। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। रोड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला अधिवक्ता के समक्ष पीड़िता के बयान दर्ज किए। पुलिस ने फग्गू निवासी गोरा सिंह के खिलाफ बलात्कार, मारपीट व जबरन घर में घुसने का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

16 महीने तक अदालत में चले इस मामले का निपटारा करते हुए एडीजे प्रवीण कुमार ने शुक्रवार दोपहर गोरा सिंह को दोषी करार देते हुए बलात्कार में सात साल , मारपीट करने पर तीन महीने और जबरन घर में घुसने पर एक साल कैद की सजा सुनाई।
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