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Punjab News: पंचायती फंड में गबन करने पर गुरदासपुर में पूर्व सरपंच गिरफ्तार, सचिव पर केस दर्ज
Thu, 22 Sep 2022 08:13 PM IST
ajay kumar
अमर उजाला/संवाद, फतेहगढ़ साहिब/गुरदासपुर/चंडीगढ़
अमर उजाला/संवाद, फतेहगढ़ साहिब/गुरदासपुर/चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 22 Sep 2022 08:13 PM IST
सार
विजिलेंस ने शिकायत की जांच के बाद दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 और 7 ए के अंतर्गत थाना विजिलेंस ब्यूरो पटियाला में मुकदमा दर्जकर गिरफ्तार कर लिया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने गुरदासपुर जिले की ग्राम पंचायत सठ्यिली में पंचायत राशि में गबन करने के आरोप में पूर्व सरपंच और पंचायत सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्जकर पूर्व सरपंच सतनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान एक अलग मामले में विजिलेंस ने बलजिंदर कुमार कानूनगो तहसील खमानो और उसके मध्यस्थ एक निजी व्यक्ति सतपाल सिंह सत्ता निवासी भैणीकलां, जिला फतेहगढ़ साहिब को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
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इस संबंध में विजलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो ने पड़ताल के दौरान जांच में पाया गया कि साल 2013 से साल 2018 तक सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत सठ्यिली के विकास कार्यों के लिए प्राप्त हुई ग्रांट और पंचायत के फंडों की रकम में से 20 लाख 8 हजार 602 रुपये का गबन किया गया। इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने आरोपी सतनाम सिंह को गिरफ्तार किया है।
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अन्य मामले में शिकायतकर्ता जरनैल सिंह ने विजिलेंस के टोल फ्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि कानूनगो बलजिंदर कुमार ने अपने साथ रखे गए निजी व्यक्ति सतपाल सिंह सत्ता के द्वारा गांव बिलासपुर में खरीदी गई जमीन की तक्सीम कराने और माप कराने के बदले 10000 रुपये रिश्वत की मांग की। उसने शिकायत में आरोप लगाया कि कानूनगो पहले ही उससे 3000 रुपये बतौर रिश्वत ले चुका है और अब अपने व्यक्ति के जरिये 10000 रुपये और रिश्वत की मांग कर रहा है।
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विजिलेंस ने शिकायत की जांच के बाद दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 और 7 ए के अंतर्गत थाना विजिलेंस ब्यूरो पटियाला में मुकदमा दर्जकर गिरफ्तार कर लिया है।