फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   punishment to Patwari and SDM for fraud case

धोखाधड़ी में एसडीएम और पटवारी को सजा

Wed, 19 Mar 2014 09:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जालंध्ार
ब्यूरो/अमर उजाला, जालंध्ार Updated Wed, 19 Mar 2014 09:21 PM IST
विज्ञापन
punishment to Patwari and SDM for fraud  case

तनतारन में पट्टी के एसडीएम राजीव वर्मा, कुक्कड़ पिंड के पटवारी समेत तीन को अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


अदालत ने इसके साथ ही सभी पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस केस में एक महिला आरोपी की मौत हो चुकी है।

गुरमेल सिंह ने 2002 में एसएसपी से शिकायत की थी कि उसकी जमीन के खसरा नंबर का इस्तेमाल कर जगदीश कौर ने जमीन को हुसन लाल को बेच दिया है।

इस जमीन को पटवारी प्रद्युम्न सिंह ने अपने रिकॉर्ड में चढ़ाया और कानूनगो ने इसको मंजूर कर दिया। इसके बाद तहसीलदार राजीव वर्मा ने इसको मंजूर कर लिया।

गुरमेल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जगदीश कौर, हुसन लाल, प्रद्युम्न सिंह, तहसीलदार राजीव वर्मा पर केस दर्ज कर लिया। इस केस की बुधवार को जीएस सेखों की कोर्ट में सुनवाई हुई।
विज्ञापन


इस दौरान धारा 467 (जाली दस्तावेज तैयार करना) के तहत अदालत ने मौजूदा एसडीएम राजीव वर्मा, कुक्कड़ पिंड के मौजूदा पटवारी प्रद्युम्न सिंह, जमीन के खरीदार हुसन लाल को तीन-तीन साल की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


डीड राइटर अजय कुमार को अदालत ने बरी कर दिया, जबकि जगदीश कौर की मौत हो चुकी है। एसडीएम राजीव वर्मा, हुसन लाल और प्रदूमण सिंह को जमानत भी मिल गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed