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ASI से मारपीट की, 4 साल की कैद हो गई
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 25 Feb 2016 10:00 AM IST
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शराब पीकर मालिक, कर्मचारियों और एएसआई से मारपीट की तो अदालत ने एक व्यक्ति को चार साल की कैद सुना दी। आरोपी का नाम चंडीगढ़ स्थित बापूधाम निवासी मुकेश उर्फ मोगली बताया जा रहा है। वहीं इसी मामले में राजेश और गुड्डू को कोर्ट पहले ही 4-4 साल कैद की सजा सुना चुकी है। उस वक्त मुकेश भगोड़ा चल रहा था।
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पुलिस ने उसे 28 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके खिलाफ केस का ट्रायल शुरू हुआ था। सेक्टर-26 पुलिस थाने में दर्ज केस के अनुसार 8 जून 2014 को बापूधाम निवासी मुकेश उर्फ मोगली, राजेश और गुड्डू पुलिस लाइन के सामने अहाते में बैठकर शराब पी रहे थे।
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दोपहर करीब 12 बजे जब अहाता मालिक ने उन्हें बिल थमाया तो उन्होंने पैसे देने से इंकार कर दिया। साथ ही और शराब मांगने लगे। उसके मना करने पर तीनों ने वहां हंगामा कर दिया। इसके बाद तीनों ठेके पर पहुंचे और ठेके कर्मियों से शराब मांगने लगे। उनके मना करने पर तीनों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी।
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अहाते पर काम करने वाले युवक बीच-बचाव के लिए आए तो उन्होंने उनसे भी मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद मुकेश, राजेश और गुड्डू ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इससे शराब की दुकान और अहाता कर्मियों समेत 4 लोग जख्मी हो गए। साथ ही वहां आसपास खड़ी कुछ कारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं।
सेक्टर-26 के ही चौक पर ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे एएसआई नरेंद्र को इसकी सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने तीनों को रोकने का प्रयास किया। बावजूद इसके तीनों ने मिलकर उससे भी मारपीट शुरू कर दी। घटना में एएसआई घायल हो गया। उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था।
वारदात के बाद तीनों मौके से फरार हो गए। सेक्टर-26 थाना पुलिस ने अहाता मालिक जीतू की शिकायत पर तीनों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।