वधू बनने चली थी बालिका, पर बीच में ढाल बनी वर्दी
हरियाणा में आज एक बालिका वधू बनते बनते रह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे पता चला कि दुल्हन नाबालिग है। मामला, डबवाली कस्बे के एक गांव का है।
यहां दो चचेरी बहनों की शादी का आयोजन था। इस बीच जिला प्रशासन को सूचना मिली कि बेटियां शादी लायक नहीं हैं। दोनों नाबालिग हैं। जिला बाल विवाह उन्मूलन अधिकारी साधना मित्तल ने सदर थाना पुलिस को सूचित किया। चौटाला पुलिस चौकी का मुंशी कुलदीप कुमार विवाह रुकवाने के लिए मौके पर पहुंचा।
पुलिस को देखते ही परिजन आश्चर्यचकित हो गए। पुलिसकर्मी ने दुल्हन के रूप में सजी बेटियों की उम्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा। परिजनों ने दोनों के आधार कार्ड पुलिस के समक्ष रख दिए। आधार के अनुसार बड़ी बेटी की उम्र 21-22 वर्ष पाई गई, जबकि छोटी बेटी की उम्र 18 वर्ष पाई गई।
पुलिसकर्मी ने आधार कार्ड के संबंध में साधना मित्तल से संपर्क साधा। मित्तल ने कहा कि उम्र संबंधी प्रूफ के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं है। परिजनों ने राशन कार्ड पेश करके बड़ी बेटी की उम्र की तसल्ली करवा दी।
पुलिसकर्मी ने छोटी बेटी को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने की बात कही, जिस पर परिजनों ने मेडिकल करवाने से इंकार कर दिया। पुलिसकर्मी की मौजूदगी में परिजनों ने बारात को रास्ते से ही बिना दुल्हन के लौटा दिया।
एज प्रूफ के लिए आधार कार्ड की मान्यता से इंकार
लड़की के पिता ने बताया कि मेरी पत्नी की मौत करीब छह साल पहले हुई थी। चार बेटियां और एक बेटा है। शादी के लायक होने पर मैं बड़ी बेटी की शादी कर रहा था। आधार कार्ड के अनुसार मेरी बेटी बालिग है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। आधार को ही अस्वीकार कर दिया गया। मेरी बेटी की शादी रोक दी गई, यह गलत है।
ओमप्रकाश, प्रभारी पुलिस चौकी चौटाला ने बताया कि दो नाबालिग लड़कियों की शादी होने की सूचना मिली थी। दोनों ने आधार कार्ड प्रस्तुत कर एज प्रूफ दिया था। बाल विवाह उन्मूलन अधिकारी ने आधार कार्ड की मान्यता से इंकार कर दिया।
परिजन एक लड़की का एज प्रूफ पेश कर सके। दूसरी लड़की के दस्तावेज नहीं दिखा पाए। स्कूल बंद होने के कारण दोनों लड़कियों का एज प्रूफ नहीं मिल पाया। मेडिकल जांच की बात करने पर परिजनों ने एक बेटी को नाबालिग बताया, जिस पर शादी रुकवा दी गई है।
साधना मित्तल, जिला बाल विवाह उन्मूलन अधिकारी सिरसा ने बताया कि मैं आज फतेहाबाद में थी। नाबालिग लड़कियों की शादी होने की सूचना मिलने पर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा था। एज प्रूफ के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं। यह अदालती फैसला है। मैं कुछ नहीं कह सकती। शुक्रवार को आकर पूरे मामले की जांच करूंगी।