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नाम बदलकर पासपोर्ट बनवाने आए एनआरआई को पहली पत्नी ने दबोचा, पुलिस के हवाले किया

Sat, 11 May 2019 02:32 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 11 May 2019 02:32 PM IST
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NRI Husband Tried to Apply for Passport with Changed Name, Arrested by Police
फाइल फोटो
नाम बदलकर पासपोर्ट बनवाने आए एनआरआई पति को पत्नी ने पासपोर्ट कार्यालय में धर दबोचा। यहां घंटों हंगामा हुआ और बाद में उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि एनआरआई ने बिना तलाक के दूसरी लड़की से शादी रचा ली और यह मामला चार साल से कोर्ट में भी चल रहा था। होशियारपुर के मुकेरिया निवासी मनप्रीत कौर की शादी वर्ष 2013 में लुधियाना के राहुल से हुई थी। दोनों ही आस्ट्रेलिया रह रहे थे। इसके साथ ही वहीं शादी रजिस्टर्ड करा ली। आरोप है कि पत्नी के साथ वह मारपीट करते थे।
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उसके बाद से विवाद बढ़ गया और मामला कोर्ट में चला गया। उसी दौरान राहुल ने आस्ट्रेलिया में एक्सपर्टी तलाक ले लिया जो एक तरफा था। आरोप है कि उसके बाद राहुल ने दूसरी शादी अमृतसर की गुरमीत कौर से रचा ली। कोर्ट के आदेश होने के बाद भी राहुल कोर्ट में नहीं पहुंच रहा था। उसी समय राहुल की दूसरी शादी की बात मनप्रीत कौर को पता चली तो उन्होंने पासपोर्ट कार्यालय में राहुल के खिलाफ चल रहे केसों की फाइल सौंपी तो उसका पासपोर्ट रद्द हो गया। बताया जाता है कि उसके बाद वह इंडिया में गुपचुप तरीके से रह रहा था।
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शुक्रवार को राहुल पासपोर्ट कार्यालय पहुंचा। वहां पर कार्य कर रहीं वालिंटियर महिलाओं ने उन्हें देखा और उन्होंने मनप्रीत कौर को सूचना दे दी। वह अपने वकील के साथ कार्यालय पहुंची। मनप्रीत का कहना है कि उन्होंने राहुल से बात की लेकिन उन्होंने पहचानने से इंकार कर दिया। साथ ही धक्का भी मारा। उसके बाद मनप्रीत ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस राहुल को अपने साथ ले गई। मनप्रीत ने बताया कि वह राज माही के नाम से दूसरा पासपोर्ट बनवाने के लिए यहां आया था। कोर्ट ने कई बार उसके गिरफ्तार वारंट भी जारी किए हैं।
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साथ ही कोर्ट में उन्होंने राहुल के नाम से एफिडेविट दिया है कि वह प्रस्तुत होगा लेकिन पासपोर्ट दूसरे नाम से बनवा रहा था। उन्होंने बताया कि आस्ट्रेलिया में उसके द्वारा लिए गए एक्सपर्टी तलाक को कोर्ट ने नकार दिया। कोर्ट ने कहा है कि शादी के दौरान वह दोनों इंडियन थे और उसी रीति-रिवाज से लिया गया तलाक मान्य होगा।
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