सिक्योरिटी गार्ड की हत्या में बाप-बेटा सहित चार दोषी, सजा आज
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मारपीट के दौरान चाकू घोंपकर सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करने के मामले में बाप-बेटा सहित चार दोषी, सजा आज। मामला चंडीगढ़ के फैदां गांव का है। बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करने वाले राजीव भाटिया की हत्या मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने बाप-बेटा सहित चार को दोषी करार दिया है। इन्हें मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। दोषी पाए जाने वालों में फैदां निवासी विनोद उर्फ लाला, प्रहलाद तिवारी, दुर्गेश तिवारी और रामदरबार निवासी बच्चन सिंह शामिल हैं। प्रहलाद दुर्गेश का पिता है। चारों के खिलाफ सेक्टर-31 थाना पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
मामले में शिकायतकर्ता मृतक राजीव भाटिया का भाई रवि भाटिया था। पुलिस को दी शिकायत में उसने कहा था कि पिछले साल एक मार्च को शाम करीब साढ़े आठ बजे वह ड्यूटी से घर आ रहा था। उसके साथ उसका दोस्त मुकेश भी था। जैसे ही वह रेलवे लाइन से आगे घर की ओर आए तो रास्ते में प्रहलाद तिवारी की दुकान के सामने बच्चन कबाड़ी, विनोद उर्फ लाला, प्रहलाद और उसके बेटे दुर्गेश ने उसके भाई राजीव को पकड़ा हुआ था और उससे गाली गलौज कर रहे थे।
प्रहलाद और दुर्गेश ने उसके भाई के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। दोनों जब तक उनके पास पहुंचते उससे पहले ही लाला ने राजीव की छाती और पेट पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों मौके की ओर दौड़े तो चारों भागने लगे, लेकिन उन्होंने प्रहलाद और बच्चन को पकड़ लिया।
वहीं खून से लथपथ हालत में राजीव को जीएमसीएच-32 ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। पुलिस ने घटनास्थल से ही प्रहलाद और बच्चन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दुर्गेश और लाला फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने 8 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद हो गया था। जांच में सामने आया था कि हत्या पैसे के लेन-देन को लेकर की गई थी।