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नाबालिग को छेड़ा था, अब भुगतेगा सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 25 Apr 2014 09:04 PM IST
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नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई है।
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आरोपी को सजा के साथ-साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने के लिए कहा गया है। इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में कार्यरत राम कुमार पीड़ित बच्ची के पड़ोस में रहता था।
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बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने साल 2013 की 19 दिसंबर को रामकुमार के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज कि या था।
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