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नाबालिग को छेड़ा था, अब भुगतेगा सजा

Fri, 25 Apr 2014 09:04 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 25 Apr 2014 09:04 PM IST
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molestation to minor girl, now got punishment

नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई है।

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आरोपी को सजा के साथ-साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने के लिए कहा गया है। इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में कार्यरत राम कुमार पीड़ित बच्ची के पड़ोस में रहता था।
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बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने साल 2013 की 19 दिसंबर को रामकुमार के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज कि या था।

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