फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   molestation eith convante girl, teacher charged

कान्वेंट छात्रा से छेड़छाड़, टीचर पर आरोप तय

Tue, 17 Mar 2015 08:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 17 Mar 2015 08:11 AM IST
विज्ञापन
 molestation eith convante girl, teacher charged

कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा से दो साल तक छेड़छाड़ और ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने के आरोपी टीचर पर अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। आरोपी पंचकूला के सेक्टर-7 निवासी आकाश कुमार उर्फ एरिक के खिलाफ छेड़छाड़, जबरन वसूली और धमकी देने का केस चलेगा। मामले का ट्रायल मंगलवार से शुरू हो जाएगा।

विज्ञापन


सोमवार को जिला अदालत में वकीलों के हड़ताल के बावजूद मामले की सुनवाई हुई। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने तय समय में चालान पेश नहीं किया था, इसलिए पिछली सुनवाई में कोर्ट से एरिक को जमानत मिल गई थी मगर बेल बॉंड न भरने की वजह से वह अभी जेल में ही बंद है।
विज्ञापन


पिछली पेशी पर जमानत देते हुए कोर्ट ने पुलिस को लापरवाही के लिए लताड़ लगाई थी और एसएसपी को पत्र भी लिखा था। इस पर सेक्टर-36 थाने के एसएचओ और एसआई को लाइन हाजिर और जांच अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
ये था मामला
सेक्टर-नौ स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट के परिजनों ने 9 जनवरी को पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी को उसके पुराने स्कूल का डांस टीचर आकाश उर्फ एरिक ब्लैकमेल कर रहा है। आरोप था कि आकाश उनकी बेटी से दो साल से छेड़छाड़ कर रहा है।

साथ ही उसे बदनाम करने के लिए उसकी कुछ फोटो सोशल साइट और व्हाट्सअप पर अपलोड करने की धमकी देकर उससे पैसे ऐंठ चुका है। इस बार पैसे देने से इंकार करने पर वह उनकी बेटी की कुछ फोटो व्हाट्सअप पर लोगों को भेजकर उसे बदनाम किया। इससे उनकी बेटी डिप्रेशन में आ गई थी। इस कारण उन्हें स्कूल तक बदलना पड़ा। आरोपी इसके बाद भी नहीं सुधरा और उनकी बेटी को परेशान करता रहा।


सेक्टर-34 थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर नौ जनवरी 2015 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। लेकिन 60 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कानून के तहत चालान 60 दिन में पेश न करने पर आरोपी की अर्जी मंजूर कर ली थी। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और दो गारंटर पेश करने को कहा था। बेल बॉन्ड न भरने और गारंटर न भरने के कारण आरोपी फिलहाल जेल में ही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed