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कोर्ट में छात्रा बोली, नहीं की युवक ने छेड़छाड़

Tue, 25 Feb 2014 09:14 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 25 Feb 2014 09:14 PM IST
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Molestation case: girl statement about accused

नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और धमकाने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशुल शुक्ला की अदालत ने मंगलवार को रामदरबार के ऋषि को सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया।

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मामले में पीड़ित छात्रा अपने बयानों से पलट गई और कहा कि ऋषि ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है।

रामदरबार फेज एक निवासी नाबालिग छात्रा ने 24 जुलाई 2013 को शिकायत दी थी कि 22 वर्षीय ऋषि ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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शिकायत मिलने के बाद सेक्टर-31 थाना पुलिस ने ऋषि के खिलाफ मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार किया था। ध्यान रहे कि जिला अदालत में महिलाओं से जुड़े केसों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशुल शुक्ला देख रही हैं।

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