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किशोर से किया था कुकर्म, अब 3 साल जेल में रहना होगा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 21 Apr 2016 10:44 AM IST
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किशोर से कुकर्म के मामले में ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दोषी रामदरबार फेज-2 निवासी रिंकू उर्फ रिंटू को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 9 हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं। संबंधित मामला मनीमाजरा थाने में 2012 में दर्ज हुआ था।
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किशोर के पिता ने पुलिस को बताया था कि 10 सितंबर 2012 को उसका सबसे छोटा बेटा (12 वर्ष) रोजाना की तरह स्कूल के लिए घर से निकला था। दोपहर डेढ़ बजे जब वह घर लौट रहा था तो उसके सिर पर चोट लगी हुई थी। इस पर जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो बच्चे ने रोते हुए बताया कि जब वह स्कूल के लिए निकला तो उसे एक लड़का मिला और उसने कहा कि जब तक स्कूल शुरू नहीं हो जाता तब तक वह उसे घुमाने ले जाएगा।
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इस पर वह उसके साथ चला गया। वह लड़का उसे घुमाने के बहाने नजदीकी जंगली इलाके में ले गया और उससे कुकर्म किया। जब वह उससे बचकर भाग रहा था तो उसी दौरान गिरने से उसके सिर पर चोट लग गई।
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इस पर परिजनों ने इसकी शिकायत मनीमाजरा थाने को दी। पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़ित का जीएमएसएच-16 में मेडिकल करवाया। पुलिस ने किशोर की शिनाख्त पर रिंकू को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की वकील ने कहा कि पीड़ित और दोषी दोनों के परिवारों में पुरानी रंजिश थी। इसलिए आरोपी को केस में झूठा फंसाया गया है।
लांकि उसके बचाव में वह कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। इस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी ने एक छोटे बच्चे को न केवल शारीरिक दर्द दिया, बल्कि मानसिक रुप से भी प्रताड़ित किया है। इस कृत्य ने बच्चे का बचपन खराब कर दिया है। यह एक गंभीर अपराध है। ऐसे में दोषी के प्रति दया नहीं दिखाई जा सकती। दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए।