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नाबालिग से रेप करने वाले युवक को दस साल की सजा

Fri, 29 Apr 2016 11:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़। Updated Fri, 29 Apr 2016 11:26 PM IST
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minor rape, minor rape convicted, anshu shukla, women and child court, chandigarh
बच्ची के साथ बलात्कार
वुमन एंड चाइल्ड कोर्ट की लेडी जज अंशु शुक्ला ने नाबालिग से रेप मामले में धनास निवासी अमनदीप (20) को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ आरोपी पर कोर्ट ने 25हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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सेक्टर-11 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, रेप और ट्रैसपासिंग की धारा के तहत 13 अक्टूबर, 2014 को केस दर्ज किया था। 13 वर्षीय पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि 12 अक्टूबर, 2014 को अपनी मां के साथ वह दुकान पर थी। इसी दौरान वहां अमनदीप आया और उसे घूरने लगा।
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पीड़िता के अनुसार उसके घर में जब सभी सो जाते थे तो रात को 11 बजे पिता के काम से लौटकर आने के कारण आगे का दरवाजा बंद करके बाथरूम के पीछे वाला दरवाजा खोल दिया जाता था। उसी रात को अमनदीप बाथरूम के दरवाजे से घर में घुस आया।
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घर में वह, उसकी बहन, भाई और पास वाले कमरे में मां सोई थी। इसके बावजूद अमनदीप ने मुंह दबाकर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान मां जाग गई और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। वह धक्का मारकर भागने लगा। शोर सुनकर घर से बाहर आए पड़ोसियों ने उसे काबू कर लिया।
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