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पैदा करने वाली का कत्ल, उम्रभर रहेगा जेल में
ब्यूरो/अमर उजाला, करनाल
Updated Thu, 30 Jul 2015 01:16 PM IST
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शराब के पैसे नहीं देने पर मां की हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। वारदात 21 मार्च 2014 गांव संगोहा की है।
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विजयपाल ने पुलिस को बताया कि उसका छोटा भाई तरजीत शराब पीता था। 21 मार्च को तरजीत ने उसकी मां रेशमा देवी से पैसे मांगे, मां ने पैसे देने से इंकार कर दिया। इस पर तरजीत ने माता रेशमा के साथ विवाद शुरू कर दिया।
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हालात इतने बिगड़े कि उसने डंडा उठाकर पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर जब वह उसे छुड़ाने के लिए गया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। सिर में डंडा लगने से उसकी माता की मौत हो गई।
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सदर थाना पुलिस ने विजयपाल की शिकायत पर तरजीत सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मामला में अदालत में विचाराधीन था।
बुधवार को सीजेएम नरेंद्र कौर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।