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पैदा करने वाली का कत्ल, उम्रभर रहेगा जेल में

Thu, 30 Jul 2015 01:16 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, करनाल
ब्यूरो/अमर उजाला, करनाल Updated Thu, 30 Jul 2015 01:16 PM IST
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life imprisonment to murderer son of mother

शराब के पैसे नहीं देने पर मां की हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। वारदात 21 मार्च 2014 गांव संगोहा की है।

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विजयपाल ने पुलिस को बताया कि उसका छोटा भाई तरजीत शराब पीता था। 21 मार्च को तरजीत ने उसकी मां रेशमा देवी से पैसे मांगे, मां ने पैसे देने से इंकार कर दिया। इस पर तरजीत ने माता रेशमा के साथ विवाद शुरू कर दिया।
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हालात इतने बिगड़े कि उसने डंडा उठाकर पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर जब वह उसे छुड़ाने के लिए गया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। सिर में डंडा लगने से उसकी माता की मौत हो गई।
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सदर थाना पुलिस ने विजयपाल की शिकायत पर तरजीत सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मामला में अदालत में विचाराधीन था।

बुधवार को सीजेएम नरेंद्र कौर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

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