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अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ करता था 'गंदा काम', अब जेल में कटेगी उम्र

Sat, 26 May 2018 01:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 26 May 2018 01:53 PM IST
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life imprisonment to father, who raped his minor daughters
जेल
बाप की हैवानियत देखिए, वह अपनी ही नाबालिग बेटियों के साथ गंदा काम करता था। अब उसकी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। नाबालिग बेटियों से छेड़छाड़ और दुराचार के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने 45 वर्षीय पिता को पॉक्सो एक्ट 6 में दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 2.05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि में से एक-एक लाख रुपये बतौर मुआवजा पीड़ित दोनों बेटियों को देने के आदेश दिए हैं।
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इससे पहले आईटी पार्क थाना पुलिस ने सितंबर 2017 को दोनों बच्चियों द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत के बाद उनके पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 376 (2), (एफ) और पॉक्सो एक्ट 10 के तहत केस दर्ज किया था। पिछले साल 25 सितंबर को थाना पुलिस को दी शिकायत में 16 वर्षीय पीड़िता ने कहा था कि, वह मनीमाजरा कॉलोनी में ताया के साथ रहती है। उसकी मां का देहांत हो चुका था। इसके बाद उसके पिता उससे शारीरिक छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करते थे। इस वजह से वह अपने ताया के साथ रह रही थी।
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वहीं, उसकी 7 साल की छोटी बहन और 4 वर्षीय भाई पिता के साथ मकान के ही ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। 24 सितंबर को उसकी बहन उसके पास आई और बताया कि उसके पिता उससे गलत हरकतें करते हैं। इस पर बड़ी बहन ने पास स्थित डिस्पेंसरी में जाकर वहां महिला डॉक्टर को इसकी जानकारी दी। डॉक्टर ने चाइल्ड हेल्पलाइन को इस बारे में सूचित किया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम से काउंसलर वृंदा और वैशाली ने दोनों बच्चियों की काउंसिलिंग की। काउंसिलिंग में सामने आया कि पिता पहले बड़ी 16 वर्षीय बेटी से और उसके बाद 7 साल की बच्ची से शारीरिक छेड़छाड़ और गलत हरकतें कर चुका है।
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इसके बाद बड़ी नाबालिग बेटी ने इस संबंध में थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने दोनों बच्चियों का मेडिकल करवाया। मेडिकल में पुष्टि के बाद पुलिस ने पिता के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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