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हत्या के मामले में औरत समेत चार को उम्र कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 07 Feb 2014 01:51 AM IST
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नयागांव स्थित शिवालिक विहार में दो साल पहले मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कंपनी वी इंफो के मालिक विक्रांत की हुई हत्या के मामले में जिला अदालत ने वीरवार को फैसला सुनाया।
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इसमें एक औरत समेत चार लोगों को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया गया है। सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रत्येक को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को छह महीने जेल में और बिताने पड़ेंगे।
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एडिशन डिस्ट्रिक सेशन जज द्वारा फैसला सुनाया गया। इसमें हरप्रीत सिंह 28, नवीन शर्मा 22, धीरज कुमार 22, राजरानी 30 को हत्या का दोषी पाया गया। सभी को जेल भेज दिया गया।
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गौरतलब है कि नयागांव स्थित शिवालिक विहार में मेडिकल ट्रासक्रिप्शन कंपनी वी इंफो के मालिक विक्रांत वर्मा की जून 2012 में हत्या कर दी थी।
वह मूलरूप से सोलन हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। हत्या से तीन चार दिन पहले ही उसने एक एडवोकेट के घर में किराया पर कमरा लिया था। मृतक के रिश्तेदार महेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे किसी ने फोन कर पड़ोसियों ने बताया कि विक्रांत गंभीर रूप में जख्मी है।
जब वह वहां पहुंचा तो पड़ोसियों ने बताया कि सुबह तड़के तीन चार अज्ञात लोगों ने चाकुओं से गोकदर कर जख्मी कर फरार हो गए। विक्रांत ने खून से लथपथ होकर पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया था।
साथी पड़ोसियों ने ही उसे उठाकर पीजीआई में भरती करवाया था। जहां पर उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने केस में चार लोगों को गिरफ्तार किया था।