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किडनी कांड: गवाहों को धमकाने के आरोप तय
अमर उजाला, पंचकूला
Updated Fri, 08 Nov 2013 10:15 AM IST
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गुड़गांव के बहुचर्चित किडनी कांड में गवाहों को धमकाने के आरोपी गुड़गांव निवासी जीवन, उसके भाई अमित और पंचकूला निवासी बुलबुल कटारिया पर सीबीआई की स्थानीय निचली अदालत में आरोप तय हो गए।
तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 (धमकी देना) व 195ए (किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए धमकाना) के तहत सीबीआई ने केस दर्ज किया था।
सीबीआई ने यह केस किडनी कांड में दोषी डॉ. उपेंद्र की शिकायत पर दर्ज किया था। उपेंद्र ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में शिकायत दी थी कि किडनी कांड में गवाहों को बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
22 मार्च 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत से डॉ. उपेंद्र को किडनी कांड में दोषी मानते हुए सात साल का कारावास व 60.20 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई थी।
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वहीं, अमित कुमार को सात साल का कारावास और 60.25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा लोगों को फांसने के दोषी मनोज कुमार, ग्यासुदीन व मोहम्मद शाहिद को साढ़े चार साल का कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी।
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तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 (धमकी देना) व 195ए (किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए धमकाना) के तहत सीबीआई ने केस दर्ज किया था।
सीबीआई ने यह केस किडनी कांड में दोषी डॉ. उपेंद्र की शिकायत पर दर्ज किया था। उपेंद्र ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में शिकायत दी थी कि किडनी कांड में गवाहों को बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
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22 मार्च 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत से डॉ. उपेंद्र को किडनी कांड में दोषी मानते हुए सात साल का कारावास व 60.20 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई थी।
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वहीं, अमित कुमार को सात साल का कारावास और 60.25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा लोगों को फांसने के दोषी मनोज कुमार, ग्यासुदीन व मोहम्मद शाहिद को साढ़े चार साल का कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी।