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जज नोट कांड : आज हो सकते हैं आरोप तय
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 25 Nov 2013 09:51 PM IST
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जज नोट कांड की मुख्य आरोपी रिटायर्ड जस्टिस निर्मल यादव सहित पांच लोगों पर आरोप तय करने को लेकर मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होगी।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा निर्मल यादव की याचिका खारिज हो चुकी है। सीबीआई जज विमल कुमार की अदालत ने पांचों आरोपियों को उपस्थित रहने के आदेश पिछली सुनवाई में ही जारी कर दिए गए थे।
यह भी पढ़ें: पूर्व जस्टिस निर्मल यादव को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
इसलिए मंगलवार को आरोप तय किए जाने की संभावना है। इस मामले में निर्मल यादव के अलावा वकील संजीव बंसल, दिल्ली के होटलियर रविंद्र भसीन, पंचकूला के प्रापर्टी डीलर राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह शामिल हैं।
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इन धाराओं के तहत होगें आरोप तय
पूर्व जस्टिस निर्मल यादव : भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का सेक्शन 11
वकील संजीव बंसल, प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता :धारा 120 बी (साजिश रचने) और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का सेक्शन 12, आईपीसी की धारा 192, 193,196, 199 और 200 के तहत
होटलीयर रविंदर भसीन : धारा 120 बी (साजिश रचने) और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का सेक्शन 12
निर्मल सिंह : 120 बी (साजिश रचने) और आईपीसी की धारा 192, 193, 196, 199 और 200 के तहत
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा निर्मल यादव की याचिका खारिज हो चुकी है। सीबीआई जज विमल कुमार की अदालत ने पांचों आरोपियों को उपस्थित रहने के आदेश पिछली सुनवाई में ही जारी कर दिए गए थे।
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इसलिए मंगलवार को आरोप तय किए जाने की संभावना है। इस मामले में निर्मल यादव के अलावा वकील संजीव बंसल, दिल्ली के होटलियर रविंद्र भसीन, पंचकूला के प्रापर्टी डीलर राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह शामिल हैं।
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इन धाराओं के तहत होगें आरोप तय
पूर्व जस्टिस निर्मल यादव : भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का सेक्शन 11
वकील संजीव बंसल, प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता :धारा 120 बी (साजिश रचने) और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का सेक्शन 12, आईपीसी की धारा 192, 193,196, 199 और 200 के तहत
होटलीयर रविंदर भसीन : धारा 120 बी (साजिश रचने) और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का सेक्शन 12
निर्मल सिंह : 120 बी (साजिश रचने) और आईपीसी की धारा 192, 193, 196, 199 और 200 के तहत