फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Jail Imprisonment for Slapping to SHO

SHO को थप्पड़ मारने की सजा जानना चाहेंगे

Sat, 29 Nov 2014 03:22 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गोहाना
ब्यूरो/अमर उजाला, गोहाना Updated Sat, 29 Nov 2014 03:22 PM IST
विज्ञापन
Jail Imprisonment for Slapping to SHO

5 लोगों ने एसएचओ को थप्पड़ मारा। मामले में पांचों को अदालत ने सजा सुनाई। सजा क्या, 3 साल कैद। साथ ही 4500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


मामला छह साल पुराना है और आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। मामले में सजा जेएमआईसी नीलम कुमारी ने सुनाई।

गौरतलब है कि 7 सितंबर 2008 को गोहाना के शहरी पुलिस थाने में तत्कालीन एसएचओ सरदार लखविंद्र सिंह ने एक मामला दर्ज कराया था।

यह मामला रभड़ा गांव की रीना और उसके 4 सहयोगियों रुखी गांव के सुरेंद्र, जागसी गांव के सुनील, राजबीर और सुरेंद्र के खिलाफ दर्ज किया गया था।

इसमें रीना पर आरोप था कि उसने सरदार लखविंद्र सिंह को थप्पड़ मारा। इस संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 332, 353, 186, 341 और 225 के तहत पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन


छह: साल तक हुई सुनवाई के बाद जेएमआईसी नीलम कुमारी ने शुक्रवार को फैसला सुनाया, जिसमें आरोपियों को 3 साल की कैद और 4500 रुपए के जुर्माने की सजा की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed