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SHO को थप्पड़ मारने की सजा जानना चाहेंगे
ब्यूरो/अमर उजाला, गोहाना
Updated Sat, 29 Nov 2014 03:22 PM IST
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5 लोगों ने एसएचओ को थप्पड़ मारा। मामले में पांचों को अदालत ने सजा सुनाई। सजा क्या, 3 साल कैद। साथ ही 4500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मामला छह साल पुराना है और आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। मामले में सजा जेएमआईसी नीलम कुमारी ने सुनाई।
गौरतलब है कि 7 सितंबर 2008 को गोहाना के शहरी पुलिस थाने में तत्कालीन एसएचओ सरदार लखविंद्र सिंह ने एक मामला दर्ज कराया था।
यह मामला रभड़ा गांव की रीना और उसके 4 सहयोगियों रुखी गांव के सुरेंद्र, जागसी गांव के सुनील, राजबीर और सुरेंद्र के खिलाफ दर्ज किया गया था।
इसमें रीना पर आरोप था कि उसने सरदार लखविंद्र सिंह को थप्पड़ मारा। इस संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 332, 353, 186, 341 और 225 के तहत पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था।
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छह: साल तक हुई सुनवाई के बाद जेएमआईसी नीलम कुमारी ने शुक्रवार को फैसला सुनाया, जिसमें आरोपियों को 3 साल की कैद और 4500 रुपए के जुर्माने की सजा की गई है।
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