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मनी लांड्रिंग केस में भोला की पत्नी व पिता कोर्ट में पेश
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
Updated Fri, 14 Oct 2016 08:10 PM IST
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पंजाब ड्रग रैकेट मामले में आरोपी जगदीश भोला
- फोटो : फाइल फोटो
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बहुचर्चित मनी लांड्रिंग केस में शुक्रवार को सीबीआई पंजाब के विशेष जज एसएस मान की अदालत में सुनवाई के दौरान अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला की पत्नी गुरमीत कौर और उसके पिता बलशिंदर सिंह समेत छह आरोपी पेश हुए।
इस दौरान केस में आरोप तय करने के लिए करीब डेढ़ घंटे बहस चली। सुनवाई के दौरान इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की ओर से असिस्टेंट डायरेक्टर निरंजन सिंह और ईडी के वकील जेपीएस सराओ हाजिर हुए। बचाव पक्ष की ओर से सीनियर वकील डा. अनमोल रतन सिद्धू और सतीश करकरा मौजूद रहे।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 अक्तूबर पर डाल दी गई। भोला के वकील सतीश करकरा ने कहा कि उनकी ओर से भोला के पारिवारिक मेंबरों के नाम डाली गई जायदाद संबंधी पुख्ता सबूत दिए गए हैं। करकरा का कहना था कि उनकी ओर से इस संबंधी पहले ईडी को भी सारी जानकारी दी गई थी, लेकिन ईडी मामले के कई पहलुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इनको सुनने के बाद अदालत की ओर से मामले की सुनवाई आगे डाल दी गई।
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इस दौरान केस में आरोप तय करने के लिए करीब डेढ़ घंटे बहस चली। सुनवाई के दौरान इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की ओर से असिस्टेंट डायरेक्टर निरंजन सिंह और ईडी के वकील जेपीएस सराओ हाजिर हुए। बचाव पक्ष की ओर से सीनियर वकील डा. अनमोल रतन सिद्धू और सतीश करकरा मौजूद रहे।
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अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 अक्तूबर पर डाल दी गई। भोला के वकील सतीश करकरा ने कहा कि उनकी ओर से भोला के पारिवारिक मेंबरों के नाम डाली गई जायदाद संबंधी पुख्ता सबूत दिए गए हैं। करकरा का कहना था कि उनकी ओर से इस संबंधी पहले ईडी को भी सारी जानकारी दी गई थी, लेकिन ईडी मामले के कई पहलुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इनको सुनने के बाद अदालत की ओर से मामले की सुनवाई आगे डाल दी गई।
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