फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Inspector's murder: Charges framed against basant

सुच्चा सिंह मर्डरः बसंत पर आरोप तय

Tue, 07 Jan 2014 09:03 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 07 Jan 2014 09:03 AM IST
विज्ञापन
Inspector's murder: Charges framed against basant

इंस्पेक्टर सुच्चा सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए बर्खास्त कांस्टेबल बसंत पर एसीजेएम की अदालत ने साजिश रचने और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए है।

विज्ञापन


वहीं, चंडीगढ़ पुलिस के कांस्टेबल ओमप्रकाश ने सोमवार को बयान दर्ज करवाए। कांस्टेबल ने बताया कि उन्होंने मामले से जुड़ा रिकार्ड जांच के लिए सीएफएसएल में जमा करवाया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को तय की है।
विज्ञापन


चंडीगढ़ पुलिस के बर्खास्त कांस्टेबल बसंत ने 18 अप्रैल को सेक्टर-26 पुलिस लाइन से एसएलआर और बीस गोलियां मालखाना में तैनात कांस्टेबल दलीप और मोहिंदर से जारी करवाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


एसएलआर लेने के बाद बसंत स्विफ्ट गाड़ी से सीधा सोनीपत के दिपालपुर गांव पहुंचा था। वहां बसंत ने एसएलआर से प्रेमिका सरिता के पति संदीप (23), सास रोशनी (60) और संदीप की बुआ प्रकाशी पर फायरिंग की थी।

फायरिंग में तीनों की मौत हो गई थी। सेक्टर-26 थाना पुलिस ने बसंत के खिलाफ धारा 409, 120 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्जकर उसे 20 अप्रैल को चंडीगढ़ पुलिस ने उसे बर्खास्त कर दिया था।


ध्यान रहे कि सात जून 2013 को इंस्पेक्टर सुच्चा सिंह की हत्या हुई थी। सुच्चा सिंह की हत्या के मामले में दिसंबर में बसंत और सरिता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके अग्रवाल की अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed