{"_id":"5981aef34f1c1bc93b8b4a74","slug":"imprisonment-to-hoshiarpur-husband-in-wife-murder-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज के लिए मां के साथ मिलकर मार दी थी बीवी, अब सारी जिंदगी जेल में कटेगी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दहेज के लिए मां के साथ मिलकर मार दी थी बीवी, अब सारी जिंदगी जेल में कटेगी
ब्यूरो/अमर उजाला, होशियारपुर(पंजाब)
Updated Wed, 02 Aug 2017 04:22 PM IST
विज्ञापन
पति को आजीवन कारावास
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दहेज चाहिए था, इसलिए हर रोज मारते पीटते थे। एक दिन मां के साथ मिलकर बीवी को ठिकाने लगा दिया, अब उसकी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। घटना पंजाब के होशियारपुर की है। एडिशनल सेशन जज गुरमीत कौर की कोर्ट ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर मृतका के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इसी मामले में विवाहिता की सास को सात साल की सजा सुनाई गई है।
फैसले के मुताबिक उन्हें सजा काटने के अलावा 50-50 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भी अदा करने होंगे। जुर्माना अदा न करने पर पति को तीन साल तथा मां को दो साल की और सजा काटनी होगी। मामले में मुकेरियां पुलिस ने 11 नवंबर 2014 को एसएसपी होशियारपुर के आदेशों के बाद अमरीक सिंह पुत्र केवल दास और उसकी मांग सुरिंदर कौर पत्नी केवल दास निवासी गांव बड़ा बागोवाल मुकेरियां के अलावा अन्य ससुरालियों के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने यह मामला मृतका महिंदर कौर पुत्री शंकर दास निवासी बुड्डाबढ़ थाना हाजीपुर तहसील मुकेरियां के भाई तरसेम पाल की ओर से की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। तरसेम पाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने अपनी बहन महिंदर कौर की शादी अमरीक सिंह के साथ की थी। शादी के बाद उसकी बहन को ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर परेशान करना शुरू कर दिया। वे उसके साथ मारपीट भी करते थे। करने लग पड़े।
विज्ञापन
बहन के ससुरालियों के साथ तीन बार राजीनामा भी हुआ, लेकिन ससुराल पक्ष की ओर से परेशान करने का सिलसिला नहीं थमा। तरसेम ने बताया था कि वह अपनी बहन से मिलने 10 नवंबर 2013 को उसके ससुराल गया था। उस दौरान तो सब ठीक था, लेकिन अगले दिन 11 नवंबर 2013 को उसे फोन आया कि महिंदर कौर की मौत हो गई है। इसके बाद थाना मुकेरियां में शिकायत दर्ज कराई गई कि महिंदर कौर को उसके पति व सास ने दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी है।
विज्ञापन
फैसले के मुताबिक उन्हें सजा काटने के अलावा 50-50 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भी अदा करने होंगे। जुर्माना अदा न करने पर पति को तीन साल तथा मां को दो साल की और सजा काटनी होगी। मामले में मुकेरियां पुलिस ने 11 नवंबर 2014 को एसएसपी होशियारपुर के आदेशों के बाद अमरीक सिंह पुत्र केवल दास और उसकी मांग सुरिंदर कौर पत्नी केवल दास निवासी गांव बड़ा बागोवाल मुकेरियां के अलावा अन्य ससुरालियों के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
पुलिस ने यह मामला मृतका महिंदर कौर पुत्री शंकर दास निवासी बुड्डाबढ़ थाना हाजीपुर तहसील मुकेरियां के भाई तरसेम पाल की ओर से की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। तरसेम पाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने अपनी बहन महिंदर कौर की शादी अमरीक सिंह के साथ की थी। शादी के बाद उसकी बहन को ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर परेशान करना शुरू कर दिया। वे उसके साथ मारपीट भी करते थे। करने लग पड़े।
विज्ञापन
बहन के ससुरालियों के साथ तीन बार राजीनामा भी हुआ, लेकिन ससुराल पक्ष की ओर से परेशान करने का सिलसिला नहीं थमा। तरसेम ने बताया था कि वह अपनी बहन से मिलने 10 नवंबर 2013 को उसके ससुराल गया था। उस दौरान तो सब ठीक था, लेकिन अगले दिन 11 नवंबर 2013 को उसे फोन आया कि महिंदर कौर की मौत हो गई है। इसके बाद थाना मुकेरियां में शिकायत दर्ज कराई गई कि महिंदर कौर को उसके पति व सास ने दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी है।