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युवती की हत्या में दोषी प्रेमी को उम्रकैद, 7 हजार जुर्माना

Thu, 31 Mar 2016 09:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत।
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत। Updated Thu, 31 Mar 2016 09:33 AM IST
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कोर्ट - फोटो : demo photo
पति से अनबन के बाद शहर में अलग रह रही युवती की करीब डेढ़ साल पहले हुई हत्या के मामले में अदालत ने उसके प्रेमी अगवानपुर निवासी गुलशन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ में अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर ने सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आरोप था कि गुलशन ने पहले तो युवती से प्रेम विवाह किया और बाद में दूसरी महिला के चक्कर में पड़कर इसकी हत्या कर शव फेंक दिया।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पानीपत जिले के व्यक्ति ने चार दिसंबर, 2014 को सदर थाने में शिकायत दी थी कि उनकी बेटी की शादी दस साल पहले सोनीपत जिले के एक गांव में हुई थी। शादी के बाद बेटी की पति से अनबन रहने लगी। करीब चार वर्ष पहले वह पति से अलग हो गई। दो साल बाद सोनीपत आकर रहने लगी और नौकरी कर भरणपोषण करने लगी। सोनीपत में उसकी पहचान अगवानपुर निवासी गुलशन से हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। यहां तक उन्होंने मंदिर में प्रेम विवाह भी कर लिया।
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कुछ दिन बाद उसकी बेटी ने बताया कि गुलशन अब दूसरी महिला के लिए उसे छोड़ना चाहता है। इसके लिए लगातार प्रताड़ित कर रहा है। चार दिसंबर, 2014 को युवती का शव गांव गढ़ शहजानपुर के पास मिला। उसके गले और सिर पर चोट के निशान थे। युवती के पिता ने शक जाहिर किया कि गुलशन ने ही उसकी बेटी की हत्या कर शव यहां फेंका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से अदालत में केस चल रहा था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए गुलशन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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