प्रेमी पर झूठा रेप केस कराया, युवती पर जुर्माना
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प्रेमी ने बातचीत करनी बंद की तो युवती ने उस पर रेप का केस दर्ज करा दिया। युवती को कोर्ट ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। युवती पटियाला की रहने वाली है और चंडीगढ़ के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी।
युवती ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसके दोस्त जगदीश राय ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो क्लिपिंग बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है।
वहीं अदालत में वह अपनी शिकायत से मुकर गई और कहा कि जगदीश ने उससे बोलचाल बंद कर दी थी, इसलिए उसने यह शिकायत दर्ज की थी। युवती के बयान से पलटने पर कोर्ट ने आरोपी जगदीश को बरी कर दिया।
यह थी शिकायत
युवती ने 14 दिसंबर 2013 को अदालत में शिकायत दी थी। वह तब मोहाली में रहती थी और चंडीगढ़ में पढ़ रही थी। इंस्टीट्यूट में ही उसकी दोस्ती संगरूर निवासी जगदीश से हुई थी। जगदीश ने एक मई 2011 को उसे सेक्टर-34 की मार्केट में मिलने बुलाया था। वहां कार में बैठते ही उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला था।
बाद में आरोपी उसे बुड़ैल स्थित एक होटल में ले गया। वहां उसने उससे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही उसकी वीडियो क्लिप भी बनाई। इसके बाद 20 मई 2011 को आरोपी ने फिर से उसे सेक्टर-45 के एक गेस्ट हाउस में बुलाया वहां भी दुष्कर्म किया। जगदीश उसे वीडियो क्लिप दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा तो वह कुछ समय के लिए सिंगापुर चली गई।
उसके वापस आने पर आरोपी उसे अमृतसर और सिरसा ले गया जहां फिर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद पीड़िता से मिलना बंद कर दिया। पीड़िता के मुताबिक उसे बाद में पता चला कि जगदीश शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। पीड़िता ने जगदीश के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था।