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परिवार से बगावत कर फेसबुक फ्रेंड से शादी की, पोल खुली तो रेप केस

Thu, 21 Apr 2016 07:31 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली Updated Thu, 21 Apr 2016 07:31 PM IST
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रेप - फोटो : DEMO Pics

जम्मू में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही मोहाली की एक छात्रा से पहले एक युवक ने फेसबुक पर दोस्ती की। युवक ने उसे बड़े-बड़े सपने दिखाए। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद युवती ने घर वालों से बगावत कर यूपी जाकर लड़के से शादी कर ली।

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कुछ दिन बाद ही युवक की पोल खुल गई। युवती वहां से रातों रात अपने घर लौट आई। साथ ही आरोपी परविंदर के खिलाफ रेप व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया, लेकिन इसके बाद से वह फरार चल रहा था। अदालत ने आरोपी को भगोड़ा करार दे दिया था। इसी बीच पुलिस ने आरोपी परविंदर सिंह को यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुधवार को उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह साल 2015 में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए यूपी निवासी परविंदर से हुई। परविंदर ने उसे बताया था कि उसकी दूध की डेयरी है। कुछ समय बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। इसके बाद परविंदर ने उसे अपना यूपी का पता दिया। वह परविंदर के बताए पते पर यूपी के गांव धर्मपुर पहुंची। 

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चार माह तक शारीरिक संबंध बनाया, पोल खुली तो पैरेंट्स के पास लौटी

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रेप - फोटो : DEMO Pics

वहां उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद करीब चार माह तक वह परविंदर के साथ रही। उस दौरान उसे पता चला कि परविंदर ने जो बातें उसे बताई थीं, वह सब झूठा था। उसकी दूध की डेयरी नहीं थी। वह आवारा की तरह घूमता था।

आरोपी करीब चार माह तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता उसके बाद अपने घर फेज-6 में माता-पिता के पास लौट आई। उन्हें पूरी बात बताई, इसके बाद पीड़िता के पिता ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस टीम जब आरोपी को पकड़ने यूपी पहुंची तो वह फरार हो चुका था।

सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की याचिका
पुलिस ने बताया कि आरोपी परविंदर पर रेप व धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। पर्चे में उसके माता-पिता का नाम भी शामिल था। उन्होंने कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की थी। अदालत ने उन्हें राहत दे दी थी, लेकिन परविंदर को राहत नहीं मिली थी। इसके बाद वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गया था, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली थी।

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